दुष्कर्म पीड़िता को घर ले जाने को ले मौसी ने दिया आवेदन

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छपरा(कोर्ट) : सगे चाचा द्वारा भय दिखा महीनों दुष्कर्म किये जाने वाली नाबालिग पीड़िता जिसे कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराने के उपरांत अल्पावास गृह में रखा गया है को घर ले जाने के लिए उसकी मौसी ने कोर्ट में आवेदन दिया है. पटना में रहने वाले रामबाबू सिंह की पत्नी व पीड़िता की […]

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छपरा(कोर्ट) : सगे चाचा द्वारा भय दिखा महीनों दुष्कर्म किये जाने वाली नाबालिग पीड़िता जिसे कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराने के उपरांत अल्पावास गृह में रखा गया है को घर ले जाने के लिए उसकी मौसी ने कोर्ट में आवेदन दिया है.
पटना में रहने वाले रामबाबू सिंह की पत्नी व पीड़िता की मौसी बेबी देवी ने पोक्सो के प्रभारी न्यायाधीश नवम उदय कुमार उपाध्याय के कोर्ट में आवेदन देकर पीड़िता को अल्पावास से अपने घर ले जाने का आग्रह किया है
.
न्यायाधीश ने आवेदन पर सुनवाई करते हुए कांड के अनुसंधानकर्ता को 16 जुलाई को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि कांड के आईओ इसकी पूरी छानबीन करें कि आवेदिका असल में पीड़िता की रिश्तेदार या मौसी है भी कि नहीं.
साथ ही वे पीड़िता से मिलकर उसकी मर्जी जानने कि वह आवेदिका के साथ स्वेच्छा से उसके साथ जाना चाहती है अथवा नहीं. विदित हो कि बिहार महिला मंच के प्रयास से पीड़िता द्वारा अवतारनगर थाना कांड संख्या 130/18 में एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.
जिसमें पीड़िता ने अपने चाचा, चाची और पिता को आरोपित बनायी है. इस मामले में स्थानीय पुलिस ने पांच जुलाई को पीड़िता का कोर्ट में 164 का बयान दर्ज करवाया था. कोर्ट के आदेश पर बयान के बाद उसे अल्पावास गृह में रखा गया है. जिसको घर ले जाने के लिए मौसी ने आवेदन दिया है. मामले में 16 जुलाई को आदेश आ सकता है.
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