स्वर्ण व्यवसायी अपहरण में दो आरोपित दोषी करार

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Jun 2018 5:57 AM

विज्ञापन

छपरा(कोर्ट) : दुकान से घर आ रहे एक स्वर्ण व्यवसायी का रास्ते से अपहरण कर लिये जाने के मामले के दो आरोपितों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. वहीं दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी किये जाने का आदेश दिया है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम उदय कुमार उपाध्याय […]

विज्ञापन

छपरा(कोर्ट) : दुकान से घर आ रहे एक स्वर्ण व्यवसायी का रास्ते से अपहरण कर लिये जाने के मामले के दो आरोपितों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. वहीं दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी किये जाने का आदेश दिया है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम उदय कुमार उपाध्याय ने परसा थाना कांड 152/14 के सत्रवाद 386/15 में सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित वैशाली के फुलार निवासी श्रीनाथ पाठक उर्फ राणा और मुजफ्फरपुर सरैया थाना क्षेत्र के रमदौली मरवा निवासी अवधेश पाठक को भादवि की धारा 364 ए में दोषी करार दिया है. वही दो अन्य आरोपित पप्पू ठाकुर और कंचन शुक्ला को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है. सजा कि बिंदु पर शनिवार को सुनवाई की जायेगी. सरकारी अधिवक्ता हरेश्वर कुमार सिंह व सहायक समीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मकेर थाना के पीर मकेर निवासी भरत साह ने 19 नवंबर, 2014 को अपने पुत्र दीपक कुमार सोनी का अपहरण कर लिये जाने की एक प्राथमिकी परसा थाने में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध दर्ज करायी थी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन