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18 साल बाद हत्या के चार आरोपितों को उम्रकैद

30 सितंबर, 2000 की रात की है घटना मामूली विवाद में कर दी गयी थी चाकू घाेंपकर हत्या छपरा (कोर्ट) : मामूली विवाद में एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर देने के मामले के चार आरोपितों को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. मामला एकमा थाना क्षेत्र की है जहां […]

30 सितंबर, 2000 की रात की है घटना

मामूली विवाद में कर दी गयी थी चाकू घाेंपकर हत्या
छपरा (कोर्ट) : मामूली विवाद में एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर देने के मामले के चार आरोपितों को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. मामला एकमा थाना क्षेत्र की है जहां दाउदपुर के धर्मपुरा निवासी धर्मेंद्र सिंह की 18 वर्ष पूर्व चाकू मारकर हत्या कर दी गयी थी. मंगलवार को त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश श्यामकिशोर साह ने एकमा थाना कांड संख्या 115/98 के सत्रवाद 160/2000 में अंतिम सुनवाई की. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा ने आरोपितों को कड़ी-से-कड़ी सजा दिये जाने को लेकर बहस की तो वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा कम-से-कम सजा दिये जाने का आग्रह किया गया.
दोनों पक्षों की सुनने के उपरांत न्यायाधीश ने चारों आरोपित एकमा थाना क्षेत्र के गंजपर निवासी दिनेश सिंह, रवींद्र सिंह और सुनील सिंह के साथ ही मदनसाठ गांव निवासी युगल ठाकुर को भादवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास व प्रत्येक को 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. सरकार के अधिवक्ता सर्वजीत ओझा ने बताया कि दाउदपुर थाना क्षेत्र के धरमपुरा निवासी देवेंद्र सिंह 30 सितंबर, 2000 की रात अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र सिंह के साथ एकमा में लगे मेले को देखकर घर जा रहे थे कि पान खाने के लिए दिनेश सिंह की दुकान पर रुक गये. वहीं उनके भाई और दिनेश के बीच बाताबाती हुई, जिसने गंभीर रूप ले लिया. वहां खड़े उपरोक्त तीनों ने धर्मेंद्र को पकड़ लिया और दिनेश ने दुकान से चाकू निकाल कर धर्मेंद्र के सीने में घोंप दिया. जख्मी हालत में उसे एकमा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे देख मृत घोषित कर दिया. इस संबंध में देवेंद्र सिंह ने उपरोक्त चारों को अभियुक्त बनाते हुए एकमा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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