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पत्नी की हत्या में पति को दस वर्ष की सजा

छपरा(कोर्ट) : मायके से एक लाख रुपये मांग कर नहीं लाने के कारण पत्नी की हत्या कर उसके शव को रेलवे लाइन पर फेंक देने के मामले में आरोपित पति को न्यायालय ने कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है. वहीं इस मामले में बनाये गये अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया […]

छपरा(कोर्ट) : मायके से एक लाख रुपये मांग कर नहीं लाने के कारण पत्नी की हत्या कर उसके शव को रेलवे लाइन पर फेंक देने के मामले में आरोपित पति को न्यायालय ने कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है.

वहीं इस मामले में बनाये गये अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओमप्रकाश पांडेय ने जीआरपी थाना कांड संख्या 84/07 के सत्रवाद 478/16 में अंतिम सुनवाई की जिसमें सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रियरंजन सिन्हा ने अपने बहस में दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की गुजारिश की, तो वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित के पक्ष में बहस की और न्यूनतम सजा देने का आग्रह किया.
दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत न्यायाधीश ने मामले में दोषी पति जो भगवान बाजार थाना क्षेत्र के श्यामचक निवासी रवि दासिल उर्फ छोटन राय है, को भादवि की धारा 304 बी के तहत दस वर्ष कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना जिसे नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है. जबकि उसके पिता शिवजी दासिल, भाई तारकेश्वर दासिल और मां को साक्ष्य के अभाव में बरी किये जाने का आदेश दिया है.
विदित हो कि रिविलगंज थाना क्षेत्र के सेमरिया टोला पहिया निवासी अशोक कुमार यादव ने 18 जुलाई, 2007 को जीआरपी थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी , जिसमेंं अपनी भतीजी इंदूबाला उर्फ बेबी की हत्या कर उसके शव को छपरा बलिया रेलखंड के पोल नंबर 2/4 पर फेंक देने का आरोप बेबी के पति रवि दासिल उर्फ छोटन राय समेत उसके अन्य परिजनों पर लगाया था .
आरोप था कि छोटन का एक आइसक्रीम का फैक्टरी था, जो बंद हो गया. इसको शुरू करने के लिए उसने इंदु पर मायके से एक लाख रुपये लाने का दबाव दे रहा था. रुपये लाने से इन्कार करने पर उसे प्रताड़ित किया करता था और 10 जुलाई की रात उसकी हत्या कर शव को रेलवे लाइन पर रख दिया ताकि पुलिस इसे दुर्घटना में मौत समझे.

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