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चचेरे भाई के हत्यारे को उम्रकैद

छपरा(कोर्ट) : पारिवारिक विवाद को लेकर चचेरे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने अमनौर थाना कांड संख्या 36/12 के सत्रवाद 630/12 में अंतिम सुनवाई करते […]

छपरा(कोर्ट) : पारिवारिक विवाद को लेकर चचेरे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने अमनौर थाना कांड संख्या 36/12 के सत्रवाद 630/12 में अंतिम सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित अमनौर थाना क्षेत्र के खोड़ीपाकर गोविंद निवासी राजनाथ मांझी को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास का आदेश दिया है.

जबकि इसी मामले में आरोपित राजनाथ की पत्नी राजमुनिया देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी किये जाने का आदेश दिया है. विदित हो कि पारिवारिक विवाद को लेकर आरोपित एवं उसके चचेरे भाई लालमोहन मांझी की पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, इसको लेकर राजनाथ मांझी ने अपने चचेरे भाई लालमोहन मांझी को रात्रि में उस वक्त चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया जब वह शौच के लिए जा रहा था .

चाकू के ताबड़तोड़ प्रहार से लालमोहन गंभीर रूप से जख्मी हो गया जिसे ग्रामीणों द्वारा उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया था . पटना में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले में जख्मी ने स्वयं प्राथमिकी दर्ज कराते हुए राजनाथ एवं उसकी पत्नी को आरोपित किया था.

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