छपरा(कोर्ट) : आपसी विवाद में संबंधी द्वारा एक महिला को जख्मी कर उसके बक्से से आभूषण निकाल लेने के मामले में न्यायालय ने आरोपित को कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम विनोद कुमार मिश्रा ने बनियापुर थाना कांड संख्या 184/08 के सत्रवाद 233/09 में आरोपित बनाये गये बनियापुर थाना क्षेत्र के चेतन छपरा निवासी अनिल कुमार को भादवि की धारा 325 में दो वर्ष व पांच हजार जुर्माना और धारा 380 में एक वर्ष व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.
जुर्माने की राशि में से 10 हजार पीड़िता को देने व बाकी रकम सरकार के खजाने में जमा कराने का आदेश दिया है. रोपित अनिल ने अपनी संबंधी महिला जो इसी थाना क्षेत्र के पुछरी निवासी लक्ष्मी देवी हैं के घर में घुस उनके साथ मारपीट करते हुए उसके बक्सा से आभूषण निकाल लिया था.