महिला को जख्मी करने के मामले में आरोपित को सजा

Updated at : 30 Nov 2017 6:57 AM (IST)
विज्ञापन
महिला को जख्मी करने के मामले में आरोपित को सजा

छपरा(कोर्ट) : आपसी विवाद में संबंधी द्वारा एक महिला को जख्मी कर उसके बक्से से आभूषण निकाल लेने के मामले में न्यायालय ने आरोपित को कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम विनोद कुमार मिश्रा ने बनियापुर थाना कांड संख्या 184/08 के सत्रवाद 233/09 में आरोपित बनाये गये बनियापुर […]

विज्ञापन

छपरा(कोर्ट) : आपसी विवाद में संबंधी द्वारा एक महिला को जख्मी कर उसके बक्से से आभूषण निकाल लेने के मामले में न्यायालय ने आरोपित को कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम विनोद कुमार मिश्रा ने बनियापुर थाना कांड संख्या 184/08 के सत्रवाद 233/09 में आरोपित बनाये गये बनियापुर थाना क्षेत्र के चेतन छपरा निवासी अनिल कुमार को भादवि की धारा 325 में दो वर्ष व पांच हजार जुर्माना और धारा 380 में एक वर्ष व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

जुर्माने की राशि में से 10 हजार पीड़िता को देने व बाकी रकम सरकार के खजाने में जमा कराने का आदेश दिया है. रोपित अनिल ने अपनी संबंधी महिला जो इसी थाना क्षेत्र के पुछरी निवासी लक्ष्मी देवी हैं के घर में घुस उनके साथ मारपीट करते हुए उसके बक्सा से आभूषण निकाल लिया था.

इस मामले में महिला ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन