रजिस्ट्रेशन रद्दीकरण आदि मुद्दों की जानकारी दी जायेगी
नाम परिवर्तन, फार्म को बंद करने आदि का समाधान होगा
छपरा (सदर) : जीएसटी कर प्रणाली के अंतर्गत जीएसटी पोर्टल पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये विभिन्न नयी सुविधाओं की जानकारी व्यवसायियों, वाणिज्यकर अधिवक्ताओं तथा विभिन्न कार्यालयों के लेखापाल को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाणिज्यकर अंचल सारण ने विभिन्न नौ प्रखंडों में प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन विभिन्न तिथियों पर करने का निर्णय लिया है.
इससे व्यवसायियों, कर दाताओं को माल एवं सेवाकर अधिनियम के तहत विवरणियों को दाखिल करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त प्रभारी शंकर शर्मा के अनुसार विभागीय निर्देश के आलोक में ही विभिन्न प्रखंडों में विभिन्न तिथियों पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें व्यवसायियों को छपरा वाणिज्यक कर अंचल के पदाधिकारी सरकार से जीएसटी के तहत व्यवसायियों को मिलने वाली राहतों के साथ-साथ रिटर्न भरने की विभिन्न सुविधाओं की जानकारी देंगे. इसकी सूचना वाणिज्यकर बार एसोसिएशन उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग पर्षद, जीएसटी के संबंधित कार्य करने वाले लेखापालों को दे दी गयी है.
कार्यशाला में इन बिंदुओं पर दी जायेगी जानकारी
कार्यशाला के दौरान जीएसटीआर-2 ऑफ लाइन उपयोगिता, जीएसटीआर-3बी ऑफ लाइन उपयोगिता कोर तथा नन कोर संशोधन, जीएसटी पीएमटी-07, अधिकृत हस्ताक्षरित तथा रजिस्ट्रेशन रद्दीकरण आदि मुद्दों की जानकारी दी जायेगी. वाणिज्यकर उपायुक्त प्रभारी श्री शर्मा ने यह भी बताया कि जीएसटी से संबंधित विभिन्न रिटर्न फाइल करने की तिथि भी सरकार ने बढ़ा दी है.
इसके संबंध में सरकार के निर्देश के आलोक में सारण जिले में व्यवसायियों की कई समस्याओं का समाधान वाणिज्यकर विभाग के स्थानीय कार्यालय से ही पोटल के माध्यम से उपलब्ध हो जायेगी तथा उनका समाधान भी हो जायेगा. सरकार ने जीएसटीआर 3बी के तहत रिटर्न फाइलिंग की तिथि 20 नवंबर, 2017 तक, जीएसटीआर-02 के तहत जुलाई माह के रिटर्न बढ़ने की 30 नवंबर, जीएसटीआर-03 के तहत जुलाई का रिटर्न भरने की तिथि 11 दिसंबर, सीएमपी-02 के तहत समाहितिकरण योजना के तहत फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2018 तक, ट्रान-01 के तहत ट्रांजिसनर पंजीयन की सुविधा 30 नवंबर तक आइटीसी-01 के तहत विशेष परिस्थितियों में साख की सुविधा की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2017 तक निर्धारित की गयी है.
अब व्यवसायियों को पंजीयन के रद्दीकरण, नाम परिवर्तन, फार्म को बंद करने आदि समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही कर दिया जायेगा.