समस्तीपुर: छात्रा के शोषण के आरोप में सरकारी शिक्षक निलंबित, निजी कोचिंग चलाने का भी आरोप
विभूतिपुर थाना
समस्तीपुर के एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय के विशिष्ट शिक्षक को छात्रा के शारीरिक शोषण और अवैध निजी कोचिंग चलाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद यह मामला प्रकाश में आया है.
समस्तीपुर: विभूतिपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय खदियाही के विशिष्ट शिक्षक तारा बाबू को छात्रा के शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. शिक्षक पर सरकारी सेवा में रहते हुए नियमों के विरुद्ध निजी कोचिंग चलाने का भी आरोप है.
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महिला थाना में प्राथमिकी के बाद खुला मामला
मामला तब सामने आया जब खदियाही निवासी मीनाक्षी देवी ने महिला थाना, समस्तीपुर में प्राथमिकी दर्ज करायी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि शिक्षक सरकारी सेवा में रहते हुए निजी कोचिंग चला रहे थे और वहां पढ़ने वाली एक छात्रा का शारीरिक शोषण कर रहे थे.
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विभूतिपुर ने जांच की. 31 अगस्त 2026 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने की बात कही गयी है.
स्पष्टीकरण का जवाब भी नहीं दिया
विभाग की ओर से शिक्षक से पहले 29 अगस्त 2026 को स्पष्टीकरण मांगा गया था. निर्धारित समय में उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया.
विभाग ने मामले को गंभीर अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता और स्वेच्छाचारिता मानते हुए कार्रवाई की. आदेश में इसे बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 (यथा संशोधित) और बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया गया है.
निलंबन के दौरान मोहनपुर में रहेगा मुख्यालय
जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने 1 सितंबर 2026 को निलंबन आदेश जारी किया.
निलंबन अवधि में शिक्षक अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन रहेंगे. उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, मोहनपुर निर्धारित किया गया है. इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता दिया जायेगा.
अलग से आरोप पत्र होगा जारी
विभाग ने शिक्षक के विरुद्ध अलग से आरोप पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इसके बाद विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी.
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