आयकर व वाणिज्यकर विभाग में फंसे व्यापारी

समस्तीपुर : जिले के व्यापारी 31 अक्टूबर की तिथि को लेकर पशोपेश में है. आयकर और वाणज्यिकर विभाग की डेट लाइन एक होने से उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. व्यापारियों को उम्मीद है कि उनकी इस परेशानी को वाणज्यिकर विभाग के अधिकारी समझ पाएंगे. आयकर अधिनियम की धारा 1961 के तहत आडिट […]
समस्तीपुर : जिले के व्यापारी 31 अक्टूबर की तिथि को लेकर पशोपेश में है. आयकर और वाणज्यिकर विभाग की डेट लाइन एक होने से उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. व्यापारियों को उम्मीद है कि उनकी इस परेशानी को वाणज्यिकर विभाग के अधिकारी समझ पाएंगे. आयकर अधिनियम की धारा 1961 के तहत आडिट रिपोर्ट दाखिल करने और आयकर विवरणी जमा कराने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गयी है. व्यापारी आयकर विवरणी भी जमा करा रहे हैं,
वहीं वाणिज्य कर विभाग में अक्टूबर माह में मासिक एवं तिमाही विवरणी जाम कराने में नवरात्र, दशहरा, मुहर्रम के अवकाश के चलते विभागीय फाॅर्म नहीं मिल सके हैं. फाॅर्म जमा करने की तिथि भी नजदीक आ रही है. जिसकी वजह से व्यापारियों के सामने डबल परेशानी खड़ी हो गयी है. इसके चलते कर दाताओं का फाॅर्म 52, 52 ए, 52 बी जमा कराने संभव नहीं हैं.
ऐसे में कारोबारियों के लिए परेशानी ही परेशानी है. बहरहाल वाणज्यिकर विभाग के अफसरों से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है. जिससे तिथि बढ़वाई जा सके. पिछले वर्ष भी व्यापारियों के करदाताओं के फाॅर्म जमा करने की तिथि 31 अक्टूबर थी. व्यापारियों की मांग पर तिथि को बढ़ा दिया गया था. इस बार भी व्यापारियों को उम्मीद है कि तिथि बढ़ सकती है. कमिश्नर को पत्र भेजकर व्यापारियों की समस्याओं का जिक्र किया है. फाॅर्म जमा करने की तिथि 31 दिसंबर करने का अनुरोध किया है.
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