शराब तस्कर को पांच वर्ष की सजा, पीने वाले को 50 हजार रुपये का अर्थदंड

Updated at : 14 Feb 2020 1:05 AM (IST)
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शराब तस्कर को पांच वर्ष की सजा, पीने वाले को 50 हजार रुपये का अर्थदंड

समस्तीपुर : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्य भुषण आर्या ने गुरुवार को उत्पाद से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए दोषियों को सजा सुनायी. इसमें शराब की तस्करी के मामले 30(ए) में दोषी पाये गये उत्पाद विभाग के कांड संख्या 126/19 के अभियुक्त मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुसापुर निवासी ऋषिपाल साह […]

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समस्तीपुर : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्य भुषण आर्या ने गुरुवार को उत्पाद से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए दोषियों को सजा सुनायी.

इसमें शराब की तस्करी के मामले 30(ए) में दोषी पाये गये उत्पाद विभाग के कांड संख्या 126/19 के अभियुक्त मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुसापुर निवासी ऋषिपाल साह उर्फ भोला साह को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं एक लाख रुपये का अर्थदंड दिया गया. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा. बचाव पक्ष से अधिवक्ता रामा नंद यादव ने न्यायालय में पक्ष रखा.

वहीं शराब पीने के मामले में दोषी पाये गये विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कोपरिया निवासी नागेश्वर दास एवं हथौड़ी थाना क्षेत्र के परवाना निवासी सुनील मंडल को 37(बी) में दोषी पाते हुए उन्हें 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया. अर्थदण्ड नहीं देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. अभियोजन पक्ष की ओर से कृष्ण मुरारी प्रसाद एवं बचाव पक्ष की ओर से मनोज कुमार गुप्ता एवं विक्रम सिंह ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा.

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