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प्रतिबंधित कफ सीरप बेचने से मना किया तो तस्कर ने मारा चाकू

Updated at : 03 May 2024 8:46 PM (IST)
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प्रतिबंधित कफ सीरप बेचने से मना किया तो तस्कर ने मारा चाकू

प्रतिबंधित कफ सीरप बेचने से मना किया तो तस्कर ने मारा चाकू

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सहरसा.सदर थाना क्षेत्र के हकपाडा में प्रतिबंधित कफ सीरप बेचने से मना करने पर तस्कर ने युवक को चाकू मार कर जख्मी कर दिया. सदर अस्पताल में भर्ती हकपाडा निवासी मो शमशेर के पिता मो तैयब ने बताया कि कुछ युवक घर के पास प्रतिबंधित कफ सीरप बेचने का कारोबार कर रहा था. जिसे मेरे बेटे मो शमशेर द्वारा मना किया तो तस्करों ने जान मारने की नियत से चाकू से हमला कर दिया. चाकू सर में लगा है. हल्ला होने पर लोगों द्वारा चाकू मारने वाले तस्कर को पकड़ कर सदर पुलिस को सौंप दिया. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. आर्म्स एक्ट में दो वर्ष नौ माह की सजा सहरसा . व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गौतम कुमार की अदालत ने शुक्रवार को त्वरित विचारण के तहत सौरबाजार थाना कांड संख्या 289/ 22 के अभियुक्त खोनहा निवासी मल्लू उर्फ रूपेश यादव को शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत सजा सुनायी. शस्त्र अधिनियम में 2 वर्ष 9 माह का कारावास सहित पांच हजार अर्थ दंड एवं अर्थ व दंड की राशि जमा नहीं करने पर चार माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया. अभियोजन की ओर से वरीय अनुमंडल पदाधिकारी शंभू शरण कर्ण ने कुल छह गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी. जिन्होंने घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया. वाद के सूचक एसआई अकमल हुसैन ने स्वयं लिखित आवेदन में कहा कि 21 नवंबर 2022 को गुप्त सूचना मिली कि एक लड़का पंचगछिया स्टेशन के पास देसी कट्टा के साथ किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में है. इस गुप्त सूचना के आधार पर सशस्त्र बल के साथ पंचगछिया स्टेशन के पास बाजार पहुंचा तो देखा की एक व्यक्ति पुलिस सशस्त्र बल को देखकर भागने का प्रयास कर रहा था. सशस्त्र बल के जवान ने तुरंत उसे घेरे में ले लिया एवं घेरे में लेकर जब उसकी जामा तलाशी ली गयी तो उसके कमर से एक लोडेड देसी कट्टा अनलोड करने पर जिंदा कारतूस बरामद किया गया था.

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