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एक दिवसीय नियोजन शिविर 13 को

Updated at : 08 Aug 2024 6:06 PM (IST)
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एक दिवसीय नियोजन शिविर 13 को

ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन है व ऐसे प्रकरण जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं.

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सहरसा श्रम संसाधन विभाग के तहत अवर प्रादेशिक नियोजनालय द्वारा 13 अगस्त को नियोजन कार्यालय परिसर में एकदिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जायेगा. जानकारी देते सहायक निदेशक नियोजन भरतजी राम ने बताया कि भीजी ऑटो कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद द्वारा 13 अगस्त को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय कार्यालय में एक दिवसीय जॉब के का आयोजन किया जायेगा. जॉब कैंप में 10 मैकेनिक ऑपरेटर के पदों के लिए आईटीआई ऑल ट्रेड 18 से 35 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार भाग ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि यह नियोजन सह पंजीयन शिविर निशुल्क है. ………………………………………………………………………………………… 14 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सहरसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यवहार न्यायालय में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. नागरिकों को शीघ्र, सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवादों के निराकरण के लिए उच्च न्यायालय, जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है. मुख्य रूप से लोक अदालतें दो प्रकार के प्रकरणों पर विचार करती है. ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन है व ऐसे प्रकरण जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं. किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण, अभिकरण, आयोग के क्षेत्राधिकार से संबंधित कोई भी विवाद एवं ऐसे सभी विवादों जिनमें समझौता कानून द्वारा वर्जित नहीं है. लोक अदालत द्वारा निराकृत कराये जा सकते हैं. राष्ट्रीय लोक अदालत पक्षकारों के मध्य आपसी सदभाव बढ़ता है एवं दुश्मनी वैनमस्यता समाप्त हो जाती है. समय, पैसा एवं अनावश्यक मेहनत की बचत हो जाती है. लोक अदालत में मामला निपट जाने पर मामले में लगी कोर्ट फीस 10 प्रतिशत काटकर शेष वापस हो जाती है. लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण होने से लोक अदालत के निर्णय या आदेश, डिक्री, अवार्ड के विरुद्ध कोई अपील या रिवीजन नहीं होता है. मोटर दावा दुर्घटना एवं अन्य क्षतिपूर्ति प्रकरणों में मुआवजा राशि शीघ्र मिल जाती है. पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है.

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