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सामान्य वाहन दो व स्कूल वाहन तीन नवंबर तक जमा कराने का दिया निर्देश

Updated at : 11 Oct 2025 5:34 PM (IST)
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सामान्य वाहन दो व स्कूल वाहन तीन नवंबर तक जमा कराने का दिया निर्देश

सामान्य वाहन दो व स्कूल वाहन तीन नवंबर तक जमा कराने का दिया निर्देश

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डीटीओ ने जिले के बस मालिकों और पंप संचालकों के साथ की बैठक की, प्रतिदिन बाइक को 350 व बस 50 सीट से अधिक को मिलेगा 3500 रुपया चुनाव कार्य में उपयोग होंगे 21 प्रकार के लगभग 2500 वाहन सहरसा. आचार संहिता लागू होते ही चुनाव की सरगर्मी तेज हो गयी है. जिला प्रशासन के सभी अधिकारी अपने-अपने कार्य में जुट गये हैं. चुनाव कार्य में सबसे अहम वाहन की जरूरत होती है. चुनाव कार्य के लिए जिले में लगभग 2500 वाहन की जरूरत है. इसमें 21 प्रकार के वाहन शामिल हैं. इन सभी वाहनों का भाड़ा अलग-अलग सरकारी रेट पर तय है. इधर, वाहन की उपलब्धता व पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार वर्णवाल ने वाहन मालिकों व पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक की. डीटीओ ने कहा कि निर्वाचन के दौरान जिले में विभिन्न मतदान केंद्रों तक मतदान कर्मियों, पुलिस बल एवं निर्वाचन सामग्रियों के सुरक्षित परिवहन के लिए बड़ी संख्या में बसों एवं अन्य वाहनों की आवश्यकता होती है. इन वाहनों की समय पर उपलब्धता तथा निरंतर संचालन के लिए ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. डीटीओ ने कहा कि निर्वाचन कार्य के लिए जिले में पंजीकृत सभी बसों की सूची तैयार कर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. इच्छुक बस संचालकों से वाहन निर्वाचन कार्य के लिए स्वेच्छा से दो नवंबर तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. साथ ही स्कूल बसों को तीन नवंबर तक अनिवार्य रूप से वाहन जमा करने की बात कही. इस दौरान उन्होंने वाहनों के अधिग्रहण, दर निर्धारण व भुगतान, प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी. डीटीओ ने कहा कि सभी बसों के फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र व चालक-परिचालक की पात्रता का सत्यापन किया जाएगा. प्रत्येक बस का रूट मैपिंग एवं मतदान केंद्रवार टैगिंग किया जाएगा. इस दौरान बस संचालकों ने अपनी समस्या जैसे समय पर भुगतान, ड्राइवर उपलब्धता आदि पर चर्चा किया. कूपन प्रणाली के माध्यम से वाहनों में मिलेगा ईंधन डीटीओ ने कहा कि जिले के सभी अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर पेट्रोल पंपवार नोडल निर्धारण किया गया है. जिससे वाहनों को नजदीकी पंप से ईंधन उपलब्ध कराया जा सके फ्यूल कूपन प्रणाली के माध्यम से ईंधन वितरण किया जाएगा. जिसकी निगरानी के लिए जिला परिवहन कार्यालय द्वारा विशेष रजिस्टर एवं मॉनिटरिंग तंत्र स्थापित किया गया है. निर्वाचन अवधि के दौरान सभी पेट्रोल पंपों पर 24 घंटे आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी. वाहन अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित दर ईंधन रहित बस 50 एवं अधिक सीट क्षमता 3500, बस 40 से 49 सीट 3200, मिनी बस 23 से 39 सीट 2500, मैक्सी, सीटी राइड, विंगर, टेम्पो ट्रैवलर 2000, छोटी कार सामान्य 1000, छोटी कार एसी 1100, ट्रेकर, जीप, कमांडर, जिप्सी 1000, बोलेरो, सुमो, मार्शल सामान्य 1200, जाइलो, बोलेरो, सुमो, मार्शल एसी 1500, स्कॉर्पियो, क्वालिस, टवेरा एसी 1900, इनोवा, सफारी एसी 2100, विक्रम, मैजिक, मिनीडोर, ओमनी, फोर्स, मेटाडोर 900, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, ई- कार्ट 700, मोटरसाइकिल 350, भारी मालवाहक छह चक्का 2500, भारी मालवाहक दस चक्का 3000, भारी मालवाहक 3200, कन्टेनर छह चक्का 2700, कन्टेनर दस चक्का 3200, कन्टेनर 3500, मध्यम मालवाहक, मिनी ट्रक 1700, हल्का मालवाहक 1000, हल्का मालवाहक 1400, ट्रैक्टर ट्रेलर 1000, इनोवा क्रिस्टा एसी 3000, सीएनजी कार, अर्टिगा 2100, सीएनजी बस 40 से 49 सीट 3200, सीएनजी बस 23 से 39 सीट 2500 का दर किया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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