जिला समाहर्ता को आवेदन देकर की कार्रवाई की मांग
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राजस्व कर्मचारी पर जमाबंदी रजिस्टर में छेड़छाड़ का आरोप
जिला समाहर्ता को आवेदन देकर की कार्रवाई की मांग सहरसा : सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनिया चौक वार्ड नंबर 32 निवासी युगेश्वर यादव ने जिला समाहर्ता को आवेदन देकर कहरा अंचल के राजस्व कर्मचारी पर धोखाधाड़ी एवं जालसाजी कर सही तथ्यों को छिपाकर गलत ढंग से दाखिल खारिज आदेश पारित कराने व जमाबंदी पंजी दो […]
सहरसा : सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनिया चौक वार्ड नंबर 32 निवासी युगेश्वर यादव ने जिला समाहर्ता को आवेदन देकर कहरा अंचल के राजस्व कर्मचारी पर धोखाधाड़ी एवं जालसाजी कर सही तथ्यों को छिपाकर गलत ढंग से दाखिल खारिज आदेश पारित कराने व जमाबंदी पंजी दो में हेरफेर व छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. दिये आवेदन में उन्होंने कहा कि वह खाता संख्या 792 व खेसरा संख्या 1722 रकवा एक कठ्ठा सात धुर जमीन मुनीलाल मंडल से निबंधित केवाला द्वारा खरीदा. जमीन पर खरीदगी के बाद से ही शांतिपूर्ण दखल कब्जा है. जमीन का दाखिल खारिज करवाकर अपने नाम से जमाबंदी
कायम कर सरकार को मालगुजारी अदा कर रहा हूं. राजस्व कर्मचारी चितेंद्र नारायण ने गलत ढंग से सौरबाजार थाना क्षेत्र के गढ़िया निवासी रिजू कुमारी के मेल व प्रभाव में आकर सही तथ्यों को छिपाकर मेरे रकवा से एक कठ्ठा का निश्वत गलत प्रतिवेदन बिना किसी जांच पड़ताल के अंचल अधिकारी के समक्ष दाखिल खारिज के लिए प्रस्ताव समर्पित किया. सीओ को गुमराह कर उन्होंने जमाबंदी पंजी दो में छेड़छाड़ कर बिना किसी नोटिस के नामांतरण आदेश पारित करवा लिया.
पूर्व में किया था आवेदन
पीड़ित ने कहा कि पूर्व में रिजू कुमारी द्वारा सीओ के समक्ष आवेदन देकर दाखिल खारिज करने की मांग की थी. जिसके बाद राजस्व कर्मचारी ने अपना रिर्ग्ट देकर कहा था कि केवाला का मिलान पंजी दो से किया गया. केवाला में अंकित जमाबंदी संदिग्ध है. सीओ द्वारा लगान रसीद पर रोक है. जमाबंदी का साक्ष्य क्रेता से किया गया, लेकिन समय पर साक्ष्य उपलब्ध नहीं किया गया. जिसे अस्वीकृत किया जा सकता है. सीओ ने राजस्व कर्मचारी व अंचल निरीक्षक के रिपोर्ट पर नामांतरण को अस्वीकृत कर दिया. दो माह के बाद पुन: उसी जमीन का दाखिल खारिज के लिए समर्पित प्रतिवेदन सरासर गलत है.
धोखाधाड़ी का मामला दर्ज
युगेश्वर यादव के नालिसी पर सदर थाना में आठ लोगों पर जालसाजी का कांड संख्या 1076 दर्ज है. उन्होंने बताया कि मो अकबर, मो ईशा, रिजू कुमारी, अभिनव कुमार, फुलचंद्र कुमार, सकीना खातून, कातिब अनूपलाल यादव व कातिब मो सब्बीर पर धारा 419, 420, 406, 504, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज है.
मामले की जानकारी नहीं है. यदि कोई आवेदन प्राप्त होगा तो मामले की जांच कर कार्रवाई की जायेगी.
– शैलेंद्र कुमार, अंचल अधिकारी, कहरा
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