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दहेज हत्या मामले में दो को सात वर्ष की सजा

दहेज हत्या मामले में दो को सात वर्ष की सजा प्रतिनिधि, सुपौलअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार की अदालत ने दहेज की मांग को लेकर बहू को जला कर मार देने के एक मामले के आरोपी पति-पत्नी को सात-सात वर्ष के कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. सदर थाना […]

दहेज हत्या मामले में दो को सात वर्ष की सजा प्रतिनिधि, सुपौलअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार की अदालत ने दहेज की मांग को लेकर बहू को जला कर मार देने के एक मामले के आरोपी पति-पत्नी को सात-सात वर्ष के कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. सदर थाना कांड संख्या 388/12 तथा सत्र वाद संख्या 245/12 की सुनवाई के बाद आरोपी स्थानीय वार्ड नंबर सात निवासी रवि शंकर मंडल एवं त्रिपुरा देवी को सजा सुनायी गयी. न्यायालय सूत्रों के अनुसार इस मामले की सूचिका सहरसा जिले के पस्तपार गांव निवासी सुशीला देवी ने 26 जुलाई, 2012 को सदर थाने में रवि शंकर मंडल एवं त्रिपुरा देवी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था. इसमें ससुराल वालों द्वारा लगातार दहेज की मांग किये जाने तथा इसकी पूर्ति नहीं करने पर उनकी पुत्री नीतू को जला कर मारने का आरोप लगाया गया था. बुधवार को इस मामले में दोनों को दोषी करार दिया गया तथा गुरुवार को सजा सुनायी गयी. इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक सारंगा कुमारी एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.

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