पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, तो महिला ने खटखटाया न्यायालय का दरवाजा

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Jun 2019 7:08 AM

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पतरघट : पस्तपार पुलिस शिविर क्षेत्र के ठाढ़ी बस्ती निवासी एक महिला को स्थानीय दबंगों द्वारा खूंटे से बांधकर पिटाई कर जख्मी कर दिये जाने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपितों पर कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित जख्मी महिला ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का दरवाजा खटखटाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए […]

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पतरघट : पस्तपार पुलिस शिविर क्षेत्र के ठाढ़ी बस्ती निवासी एक महिला को स्थानीय दबंगों द्वारा खूंटे से बांधकर पिटाई कर जख्मी कर दिये जाने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपितों पर कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित जख्मी महिला ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का दरवाजा खटखटाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने महिला थानाध्यक्ष को निर्धारित तिथि को सदेह उपस्थित होने का निर्देश दिया है. इधर जख्मी महिला इलाज के लिए मधेपुरा सदर अस्पताल में भर्ती है.

जख्मी महिला ने दिये आवेदन में कहा है कि उनके पड़ोसी सुदर्शन यादव, कन्हैया यादव, चंद्रहास यादव, रूबी देवी सहित अन्य उनके घर में घुस कर उनको डायन बता कर उनके भतीजे पर जादू-टोना करने की बात कहते मारपीट कर जख्मी कर दिया था. घर में रखे नकदी सहित जेवरात लूट लिए थे. उन्होंने पस्तपार पुलिस को आवेदन देने के साथ महिला थाना सहरसा में भी आवेदन दिया था. लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं की गयी.
केस उठाने की दे रहे धमकी
जिससे सभी आरोपितों का मनोबल बढ़ गया और वे सभी आरोपित 15 फरवरी को उनके घर पर चढ़कर उन्हें खूंटे से बांधकर भरपूर पिटाई की थी. जिससे उसके छाती की हड्डी टूट गयी. मारपीट से जख्मी महिला जिंदगी एवं मौत से जूझ रही है. जिसका इलाज मधेपुरा में चल रहा है. महिला के पति पंजाब में रहकर मजदूरी करते हैं. उन्होंने बताया कि आरोपितों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वह मधेपुरा पहुंच कर केश उठाने की धमकी दे रहा है. इस मामले में पीड़ित महिला द्वारा एसपी को आवेदन भी दिया गया था.
जिस पर एसपी द्वारा पस्तपार शिविर प्रभारी को अविलंब कार्रवाई किये जाने का निर्देश भी दिया गया. लेकिन पीड़ित को अभी तक कोई न्याय नहीं मिल सका है. अंततः पीड़ित महिला ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के न्यायालय में परिवाद पत्र दायर कर न्याय की गुहार लगायी है. जिस पर न्यायालय ने महिला थानाध्यक्ष सहरसा को 25 जून को सदेह उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है.
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