जिले में 78 लोगों को बालू गिट्टी बेचने का लाइसेंस

Updated at : 28 Nov 2017 5:53 AM (IST)
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जिले में 78 लोगों को बालू गिट्टी बेचने का लाइसेंस

शहरी क्षेत्र में दिये जायेंगे 35 लाइसेंस सहरसा : जिले में गिट्टी बालू की कमी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है. गिट्टी बालू विक्रेताओं के लिए लॉटरी के जरिये तय किये जाने की प्रतिक्रिया की जा रही है. राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में एक दिसंबर से […]

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शहरी क्षेत्र में दिये जायेंगे 35 लाइसेंस

सहरसा : जिले में गिट्टी बालू की कमी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है. गिट्टी बालू विक्रेताओं के लिए लॉटरी के जरिये तय किये जाने की प्रतिक्रिया की जा रही है. राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में एक दिसंबर से गिट्टी, बालू की सुविधा जिले में उपलब्ध हो जायेगी. गिट्टी, बालू बेचने के लिए पूर्व में आवेदन लिये गये हैं. अब तक जिले से लगभग 279 लोगों ने अपना आवेदन जमा किया है. जिला खनन पदाधिकारी लक्ष्मण राय ने बताया कि जिले से कुल 279 आवेदन प्राप्त हुए हैं.
जिनमें कुछ आवेदनों में त्रुटि को देखते हुए रद्द कर दिया गया है. शेष बचे आवेदनों को उनके प्रखंड के हिसाब से लॉटरी के माध्यम से लाइसेंस दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि खनन विभाग की ओर से जिले में खुदरा विक्रेताओं के लिए 50 लाइसेंस निर्गत करने का निर्देश प्राप्त हुआ है. लेकिन जिलाधिकारी को इसे बढ़ाने का विशेषाधिकार दिया गया है. उन्होंने कहा कि जिले में जरूरत को देखते हुए उन्होंने जिलाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल को 78 खुदरा विक्रेता लाइसेंस निर्गत करने के लिए पत्र दिया है. इनकी स्वीकृति मिलते हीं लॉटरी के माध्यम खुदरा विक्रेता निर्धारित किये जायेंगे.
पांच हजार रुपये तक होगा बालू का भाव
उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय में 35, सलखुआ मे दो, बनमा इटहरी दो, नवहट्टा में दो, सोनबरसा में पांच, महिषी में चार, सतरकटैया में पांच, पतरघट में चार, सिमरी बख्तियारपुर में 10 खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंस निर्गत किया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में गिट्टी, बालू की राशि तय की गयी है. वह राशि खनन स्थल की है. जहां से जिला मुख्यालय आने के लिए वाहन का खर्च, जीएसटी सहित सभी तरह के प्रावधानों को जोड़कर खुदरा विक्रेताओं को बालू दिया जायेगा.
उन्होंने बताया कि लाइसेंसधारियों के चयन के बाद गारंटी मनी के रूप में उन्हें एक लाख रुपया जमा करने होंगे. इसके बाद उनके जगहों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा. सत्यापन में आवेदन के अनुसार त्रुटि पाए जाने पर उनका निर्गत लाइसेंस रद्द करते हुए उनकी गारंटी मनी जब्त कर ली जाएगी. राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिले में प्रति 100 सीएफटी बालू की दर पांच हजार तक हो सकती है. जबकि गिट्टी का दर 6 हजार के आसपास रह सकता है.
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