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प्रधानाध्यापक के विरुद्ध धोखाधड़ी की प्राथमिकी

सहरसा : सदर थाना क्षेत्र के सहरसा बस्ती स्थित इस्लामिक इंडियन स्कूल के प्रधानाध्यापक पर धोखाधड़ी का मामला सदर थाना में दर्ज कराया गया है. मामला गोयल ब्रदर्स प्रकाशन दिल्ली के राज्य शाखा प्रबंधक पटना निवासी रीना सिन्हा के आवेदन पर दर्ज किया गया है. सदर थानाध्यक्ष को दिये आवेदन में कहा कि अहमद हुसैन […]

सहरसा : सदर थाना क्षेत्र के सहरसा बस्ती स्थित इस्लामिक इंडियन स्कूल के प्रधानाध्यापक पर धोखाधड़ी का मामला सदर थाना में दर्ज कराया गया है. मामला गोयल ब्रदर्स प्रकाशन दिल्ली के राज्य शाखा प्रबंधक पटना निवासी रीना सिन्हा के आवेदन पर दर्ज किया गया है. सदर थानाध्यक्ष को दिये आवेदन में कहा कि अहमद हुसैन के द्वारा फोन पर अपने आपको इस्लामिक इंडियन स्कूल का प्रधानाध्यापक बताते कई पुस्तकों का ऑर्डर देने की बात की.

जिसके बाद उसने प्रधानाध्यापक को अपने स्कूल के इमेल से आॅर्डर भेजने की बात कह कहा कि सभी किताबें भेज दी जायेगी. एक माह के अंदर पूरी राशि जमा करना होगा. जिसके बाद 28 मार्च 2015 को स्कूल के इमेल से आॅर्डर भेजा. सात अप्रैल 2015 को दिल्ली से किताब भेजा गया. एक माह के अंदर पूर्ण राशि 71 हजार 7 सौ रुपये नहीं देने पर फोन पर बात की तो उसने छह माह तक कुछ किताब नहीं बिकने की बात कह बिक्री के बाद पूरा पैसा जमा कर देने की बात कहते रहे.

अप्रैल 2016 में भी जब फोन किया गया तो वह पहले जैसा ही बहाना बनाते रहे. उसके बाद कार्यालय के सेल्स मैन को पैसा लेने के लिये सहरसा भेजा गया तो जावेद आलम नाम के व्यक्ति से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अब इस स्कूल का मालिक व प्राचार्य हुं और पहले वाले स्कूल के आदमी यहां नहीं रहते है. जिसके बाद सितंबर माह में खुद आयी और स्कूल पहुंचकर स्थानीय लोगों, स्कूल के बच्चों व अभिभावकों से पता किया तो जानकारी मिली कि अहमद हुसैन जो पूर्व में इस स्कूल का प्रधानाध्यापक थे के बड़े भाई का नाम जावेद आलम है जो वर्तमान समय में स्कूल के प्रधानाध्यापक व मालिक है. पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल को बेचा नहीं गया है बल्कि सिमरी बख्तियारपुर में एक स्कूल खोलने पर वहां देखरेख करते है. 12 सितंबर को सदर थाना व सदर एसडीपीओ को मामले की लिखित जानकारी दी गयी.

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