सिमरी बख्तियारपुर : अनुमंडल के सिमरी बख्तियारपुर व सलखुआ प्रखंड के 3 सिमरी प्रखंड के सोनपुरा पंचायत वार्ड नंबर 10 के इंदल पासवान व भटोनी के भादो साह सलखुआ के मो अख्तर हुसैन डीलर का लाइसेंस अनुमंडल पदाधिकारी सुमन साह ने रद्द कर दिया. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर ने अपने पत्रांक संख्या 142 /2 द्वारा प्रतिवेदित किया है
कि सिमरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनपुरा के वार्ड नंबर 10 के जन वितरण प्रणाली विक्रेता इंदल पासवान द्वारा लाभुकों को 4 /5 माह से खाद्यान्न केरोसिन की आपूर्ति नहीं की जा रही थी. दुकान प्राय: बंद रहता है जिसमें लाभुकों का लिखित बयान भी शामिल है. इंदल पासवान के इस कृत्य के लिए उनके विरुद्ध कठोर अनुशासन कार्रवाई की अनुशंसा की गयी. जिस के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 में नियुक्त नियम 25 (1 ) के क एवं 27 (1) के तहत सोनपुरा के वार्ड नंबर 10 के जन वितरण प्रणाली विक्रेता इंदल पासवान
की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी है. भटोनी से डीलर भादो साह पर केरोसिन कालाबाजारी का आरोप प्रमाणित हो जाने पर लाइसेंस रद्द किया गया. वहीं सलखुआ प्रखंड के डीलर मोहम्मद अख्तर हुसैन पर जांच के क्रम में स्टॉक पंजी वितरण पंजी नहीं दिखाया गया. डोर स्टेप डिलिवरी द्वारा विक्रेता ने जून माह का खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया. जबकि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सलखुआ के द्वारा विक्रेता के गोदाम के भौतिक सत्यापन सत्यापन के दौरान खाद्य भंडार में नहीं पाया गया. जिसको लेकर तीन बार स्पष्टीकरण की मांग की गई. परंतु डीलर द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया जाने पर स्पष्ट है कि इनके द्वारा उच्च अधिकारी के आदेश का उल्लंघन मनमानी एवं अपने उच्च अधिकारियों का आदेश का उल्लंघन किया गया. जिसको लेकर लाइसेंस रद्द किया गया.