बिहार के प्राइवेट स्कूल में RTE कोटे से बच्चों का एडमिशन, सरकार भरती है फीस, जानिए इसके बारे में...

बिहार के प्राइवेट स्कूलों में RTE कोटे से बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं. सरकार इस कोटे से एडमिशन लिए बच्चों की फीस भरती है. अगर आप कम आय वाले लोग हैं तो आप भी अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में करा सकते हैं.
Bihar School News: बिहार के प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन आज के दौर में अभिभावकों के लिए एक बड़ा चैलेंज है. हर कोई अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है. लेकिन कम आय वाले आम आदमी अपनी इस इच्छा को चाहकर भी पूरा नहीं कर सकता. उसकी तंग जेबें ये अनुमति नहीं देती. मजबूरन ही वो सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाते हैं. लेकिन अब उस कोटे को भी आप जान जाएं जिसके तहत आम आदमी अपने बच्चे को एडमिशन दिला सकता है. उस बच्चे की फीस सरकार भरेगी. जानिए आरटीई कोटा (RTE Private School Admission) के बारे में…
कम आय वाले लोगों को अगर आरटीई कोटे के बारे में पता रहता है तो वो भी अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में इस कोटे के तहत करवा लेते हैं. दरअसल, नामांकन शुल्क और फीस के साथ ही आने वाले हर खर्चों को देखते हुए आम लोग बड़े प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के एडमिशन से कतराते हैं. लेकिन अगर आप आरटीआइ कोटा के बारे में जानते हैं और इसके तहत बच्चों का दाखिला करवाते हैं तो आपकी तमाम टेंशन दूर हो सकती है.
दरअसल, जो स्कूल रजिस्टर्ड हैं उनको 25 फीसदी तक एडमिशन इसी आरटीई कोटे से करना पड़ता है. अगर आरटीई (RTE Admission ) के तहत दिए गए शर्तों को पूरा करने के बाद भी कोई स्कूल बच्चे का एडमिशन नहीं लेता है तो आप इसकी शिकायत करें. अगर नियम का पालन स्कूल नहीं करता है तो उसपर एक्शन लिए जाने का प्रावधान है. इन बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार भी राशि देती है. आप इस लिंक पर जाकर अप्लाइ कर सकते हैं. http://edu-online.bihar.gov.in/RtiReg/index.Html
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आरटीई के तहत नामांकन के लिए सरकार प्रत्येक बच्चे के हिसाब से करीब 12 हजार रुपए सलाना फीस देती है. स्कूल को ये फीस सरकार देती है. जिसकी जानकारी अगर कम आय वाले अभिभावकों को हो तो वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं.
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