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सूचना के अधिकार अधिनियम का नहीं हो रहा सख्ती से पालन

एक वर्ष में भी आयोग ने नहीं किया वादों का निबटारा बिक्रमगंज (कार्यालय) : जनसरोकार से जुड़े किसी भी दास्तावेज से संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना विभाग से प्राप्त करने के लिए आरटीआई कानून का प्रावधान किया गया है, ताकि पीड़ितो को त्वरित न्याय मिलने के साथ समुचित जानाकारी मिल सके, लेकिन यह कानून […]

एक वर्ष में भी आयोग ने नहीं किया वादों का निबटारा

बिक्रमगंज (कार्यालय) : जनसरोकार से जुड़े किसी भी दास्तावेज से संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना विभाग से प्राप्त करने के लिए आरटीआई कानून का प्रावधान किया गया है, ताकि पीड़ितो को त्वरित न्याय मिलने के साथ समुचित जानाकारी मिल सके, लेकिन यह कानून फिलहाल दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है. सूचना के अधिकार अधिनियम पांच के तहत मांगी गयी सूचना न तो आवेदक को संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्ध करायी गयी
और न ही राज्य सूचना आयोग द्वारा ही. अलबत्ता सूचना की आस लिए फरियादी करीब एक वर्ष से आयोग की ओर टकटकी लगाये बैठा हैं. भाकपा माले के वरीय नेता व पीड़ित चंद्रप्रकाश , अशोक राम, धनगाई निवासी दुर्गेश किशोर तिवारी ने लोक सूचना पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी बिक्रमगंज से आरटीआइ के कानूनों के तहत दाखिल खारिज ,
अंचल कार्यालय से जुड़े विभिन्न मामलों की जानकारी मांगी थी, लेकिन निर्धारित समय के अंदर अब तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी. एक आवेदक आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा कर सूचना उपलब्ध कराने की गुहार लगायी है़ वहीं दूसरा आवेदक द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी का दरवाजा खटखटाते हुए महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने की अपील की है. इसके बाद आयोग सहित द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी ने संज्ञान ले लिया है.
पीड़ित माले नेता चंद्रप्रकाश ने कहा कि इस कानून का कहीं से पालन नहीं हो रहा है. न संबंधित विभाग से जुड़े कई अपील आयोग में लंबित है़ वहीं संबंधित विभाग से जुड़े कई अपील आयोग में लंबित है, जिससे आवेदक का समुचित सूचना से वंचित होना पड़ रहा है. इस संबंध में एसडीओ राजेश कुमार ने बताया कि हर संभव प्रयास किया जाता है कि ससमय सूचना उपलब्ध करा दी जाये.

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