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सासाराम सदर : वृद्धजनों को मिला सम्मान, जिंदगी हुई आसान, अब प्रतिमाह मिलेगी पेंशन
सासाराम सदर : वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने अनोखी पहल की है. अब वृद्धजन सम्मान के साथ अच्छी जिंदगी पायेंगे. इसके लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लागू की है. इस योजना के तहत सभी वर्गों के वृद्धजनों (जिन्हें केंद्र/राज्य से कोई वेतन, […]
सासाराम सदर : वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने अनोखी पहल की है. अब वृद्धजन सम्मान के साथ अच्छी जिंदगी पायेंगे. इसके लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लागू की है. इस योजना के तहत सभी वर्गों के वृद्धजनों (जिन्हें केंद्र/राज्य से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं हो रहा हो) वैसे सभी लोगों को इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा.
यह बातें मंगलवार को सामाजिक सुरक्षा के निदेशक राज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलास्तरीय अधिकारियों को दी. उन्होंने कहा कि इस योजना के प्रति सक्रिय रहे. जिले में जितनी जल्द हो व्यापक रूप से इस योजना के बारे में प्रचार-प्रसार करें. जिससे जिले के हर वृद्धजनों को इसका लाभ मिल सके. इसमें कोई लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी. दोषी पाये जाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.
सामाजिक सुरक्षा निदेशक ने कहा कि इस योजना के तहत 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजनों को चार सौ रुपये प्रतिमाह व 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को प्रतिमाह पांच सौ रुपये पेंशन दी जायेगी. यह योजना वृद्धजनों के लिए वरदान साबित होगी. इसके प्रति सक्रिय रहें. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के निदेशक अशोक कुमार चौधरी, कर्मी नैनसी श्रीवास्तव, सुधांशु कुमार आदि मौजूद थे.
आरटीपीएस काउंटर पर जमा होंगे आवेदन :सामाजिक सुरक्षा के निदेशक आवेदन की प्रक्रिया बताते हुए कहा कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रखंड कार्यालय स्थित आरटीपीएस काउंटर पर विहित प्रपत्र में आवेदन भर कर जमा करने होंगे. पावती/रसीद अवश्य रूप से ले होंगे.
पंचायतवार रोस्टर होगी प्रकाशित
वीसी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के निदेशक ने अधिकारियों व कर्मियों को जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना से अधिक से अधिक वृद्धजनों को लाभ देने के लिए आवेदन भरने व जाम करने की प्रक्रिया के लिए पंचायतवार रोस्टर की तिथि स्थानीय स्तर पर प्रकाशित की जायेगी. इस योजना की लाभ के लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति होगी.
आवेदन भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा के निदेशक ने आवेदन भरने के दौरान आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने की जानकारी देते हुए कहा कि आवेदन भरने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन (दो प्रतियों में रंगीन फोटो सहित), आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति, बैंक खाता पासबुक की छाया प्रति (आईएसएस कोड सहित), आधार के उपयोग व बैंक सीडिंग से संबंधित सहमति पत्र अनिवार्य होगा.
एक अप्रैल से पेंशन देय होगी
इस योजना के लाभान्वित होने के लिए एक मार्च से निबंधन कार्य प्रारंभ होगा, एक अप्रैल से पेंशन देय होगी. इस योजना के पेंशन राशि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से आपके बैंक खाते में सीधे चली जायेगी. इसकी अधिकारी जानकारी के लिए जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बुनियाद केंद्र के जिला प्रबंधक से संपर्क कर सकते है.
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