धरती को बचाने के लिये पौधों का संरक्षण जरूरी

Updated at : 24 Aug 2018 4:15 AM (IST)
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धरती को बचाने के लिये पौधों का संरक्षण जरूरी

कन्याओं के उत्थान के लिए शिक्षा को दें बढ़ावा असंगठित मजदूरों को भी मिलेगा मान और सम्मान रजिस्टर्ड मजदूर संगठन की सदस्यता जरूरी नवादा नगर : सरकार की योजना के तहत असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाया गया. जिला श्रम कार्यालय के द्वारा बिहार भवन व अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत […]

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कन्याओं के उत्थान के लिए शिक्षा को दें बढ़ावा

असंगठित मजदूरों को भी मिलेगा मान और सम्मान
रजिस्टर्ड मजदूर संगठन की सदस्यता जरूरी
नवादा नगर : सरकार की योजना के तहत असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाया गया. जिला श्रम कार्यालय के द्वारा बिहार भवन व अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत कामगारों का रजिस्ट्रेशन किया गया. मालगोदाम में लगाये गये कैंप में 108 नये कामगारों का रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन आया, जबकि 75 आवेदन पूर्व के पंजीयन को रिन्यू कराने के लिए किया गया. श्रम अधीक्षक अमरेन्द्र नारायण ने बताया कि सरकार की योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों में निर्माण काम से जुड़े मजदूरों का पंजीयन किया जाता है. रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 18 साल तथा अधिक से अधिक 60 साल तक की आयु सीमा होनी चाहिए.
आधार कार्ड, आधार लिंक्ड बैंक खाता व तीन फोटो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन के साथ जमा करना होता है. शिविर में आवेदन करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष कामगार पहुंचे हुए थे.
13 प्रकार की योजनाओं का मिलेगा लाभ
श्रम विभाग से रजिस्टर्ड होनेवाले मजदूरों को 13 प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा. मजदूरों का पंजीयन होने के बाद चार पेज का परिचय पत्र दिया जाता है. मजदूरों को दुर्घटना के समय मृत्यु पर चार लाख रुपये तथा नेचुरल मौत पर एक लाख रुपये के बीमा का लाभ, अपने काम को बेहतर बनाने के लिए 40 हजार रुपये तक का अनुदान, महिला कामगारों को मातृत्व लाभ, अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल पूरा होने पर एक हजार रुपये प्रतिमाह का पेंशन, विकलांग कर्मियों को 1000 प्रतिमाह पेंशन, चिकित्सा सहायता के तहत 75 हजार रुपये तक का इलाज मुफ्त कराने की सुविधा, कामगारों के बच्चों को पढ़ाई के लिए शिक्षा वित्तीय सहायता के तहत बीटेक आदि कोर्स के लिए 20 हजार, पोलिटेक्निक कोर्स के लिए 10 हजार तथा आईटीआई जैसे कोर्स के लिए 5000 रुपये तक की सहायता दी जायेगी,
बेटी के विवाह के लिए 50 हजार रुपये तक का लाभ, भवन मरम्मत के लिए 20 हजार तक का अनुदान, प्रशिक्षण व औजार आदि खरीदने के लिए 40 हजार रुपये तक का अनुदान इस योजना के तहत मजदूरों को मिल पायेगा. जिला श्रम अधीक्षक अमरेंद्र नारायण के अलावा लेबर इंस्पेक्टर दीपक कुमार, देवेंद्र कुमार, अनुराधा कुमारी व बब्लू कुमार आदि भी पहुंचे हुए थे. अधिकारियों ने कहा कि कामगारों के आवेदन लेने की प्रक्रिया कार्यालय में हमेशा होती है़ लेकिन, कैंप लगाकर इसकी शुरुआत होने से गरीब मजदूर आसानी से आवदेन कर पा रहे हैं. अभी तक जिले में 11500 कामगारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. दिनेश अकेला के नेतृत्व में मजदूर संघों के कार्यकर्ता भी आवेदन भरने में मजदूरों की मदद करते दिखे.
आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों की है जरूरत
असंगठित क्षेत्र के प्राइवेट संस्थानों में काम करनेवाले निर्माण मजदूरों को अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आयु सीमा के तहत कम से कम 18 साल की उम्र तथा अधिकतम 60 साल तक उम्रसीमा होनी चाहिए. आधार कार्ड व आधार लिंक्ड बैंक खाता के साथ तीन फोटो आवेदन के साथ जमा करना है. आवेदन के समय विभाग के द्वारा 50 रुपये का शुल्क लिया जाता है. इसमें 20 रुपये पंजीयन शुल्क तथा 30 रुपये आगामी पांच सालों के लिए रिन्यू फी के नाम पर लिये जाते हैं.
संगठन ही देगा मजदूर होने का प्रमाण
मजदूरों को अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहले रजिस्टर्ड मजदूर संगठन का सदस्य होना जरूरी है़ क्योंकि, मजदूर होने का प्रमाण इन्हीं संगठनों के द्वारा किया जाता है. जिले में विभिन्न राजनीतिक दलों से संचालित कई रजिस्टर्ड मजदूर संगठन काम कर रहे हैं. कांग्रेस से इंटक, भारतीय जनता पार्टी के भारतीय मजदूर संघ, सीपीआई के एटक, भामस के सुटक, माले के एक्टू, स्थानीय अग्रगामी निर्माण कर्मचारी कामगार संघ आदि संस्थाएं जिले में काम कर रही हैं. आवेदन के लिए इन संस्थानों से सदस्यता प्रमाण जरूरी है.
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