पर्यवेक्षण गृह में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

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पर्यवेक्षण गृह पूर्णिया में

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पूर्णिया. पर्यवेक्षण गृह पूर्णिया में शनिवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का आयोजन बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना से प्राप्त निर्देश के आलोक में किया गया.विधिक जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के दौरान पर्यवेक्षण गृह में आवासित बच्चों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार,पूर्णिया के माध्यम से प्रतिनियुक्त अधिवक्ताओं कुमारी वेदवती यादव और नीलोफर ने पॉक्सो और जुवेनाइल एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराया.अधिवक्ता द्वय ने जानकारी दी कि पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिक लड़कियों के शारीरिक शोषण पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है. साथ ही सोलह से अठारह साल तक के किशोरों द्वारा किये गये जघन्य अपराध पर उनके ऊपर वयस्क की तरह मामला चलता है.प्रतिनियुक्त अधिवक्ताओं ने किशोरों से कहा कि वे अपनी गलतियों को पहचान कर उसे दूर करें ताकि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें.पर्यवेक्षण गृह से बाहर निकलने पर ये किशोर पुराने आपराधिक गतिविधियों के कारण किसी भी तरह की नौकरी के लिए अयोग्य नहीं होंगे और इनके पुराने आपराधिक विवरण सार्वजनिक नहीं किये जाएंगे. विधिक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान पर्यवेक्षण गृह के अधीक्षक नीलमणि, गोपाल कुमार,चन्दन कुमार,अनुपम कुमार,सुमित भारती,अफजल आलम,कुमारी किरण,अभिजीत कुमार आदि ने भी अपने विचार रखे. फोटो. 11 पूर्णिया 1- जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित पर्यवेक्षण गृह के कर्मी एवं अन्य.

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