हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास व जुर्माना
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 21 Jan 2025 7:35 PM
एक युवक की गला रेतकर हत्या करने के एक मामले में जलालगढ़ थाना क्षेत्र के मिश्रीनगर के राहुल कुमार को मिली सजा
पूर्णिया कोर्ट. एक युवक की गला रेतकर हत्या करने के एक मामले में जलालगढ़ थाना क्षेत्र के मिश्रीनगर के राहुल कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है तथा 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह सजा सत्रवाद संख्या 386/2024 में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने सुनाई है. मामला जलालगढ़ थाना कांड 236/2023 से संबंधित है. इसके सूचक मनोज कुमार सिंह ने 17 दिसंबर 2023 को आवेदन दिया था. आवेदन के अनुसार, हमारा पुत्र आर्यन कुमार उम्र 20 वर्ष को 12 बजे अमित कुमार साह तथा रमेश कुमार साह दोनों अपने साथ मोटरसाइडिल से बैठाकर ले गया. बाद में जब सूचक ने आर्यन कुमार से पूछा तो पता लगा कि वह राहुल कुमार के घर पर है. जब काफी देर तक वह नहीं लौटा तो राहुल कुमार के मोबाइल पर पता करने पर उसने कहा कि आर्यन चला गया. कहां गया मुझे नहीं पता. तब अनहोनी की आशंका हुई तो खोजबीन पर राहुल कुमार के घर के पिछवाड़े पत्तल उद्योग के कचरा में आर्यन का गला रेता हुआ शव मिला. मामले में सबूत व साम्य के परीक्षण के बाद न्यायालय ने मंगलवार को राहुल कुमार को दोषी पाते हुए सजा सुनायी.
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