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हत्या मामले में विधायक बीमा भारती को जमानत

10-10 हजार रुपये के दो मुचलके पर दी गयी अग्रिम जमानत अभियुक्त महावीर मंडल व मोटका अवधा को भी अग्रिम जमानत पूर्णिया कोर्ट : चंचल पासवान हत्याकांड मामले में रूपौली विधायक बीमा भारती को हाइकोर्ट से राहत मिली है. क्रीमिनल मिसलेनियस केस के तहत 10-10 हजार रुपये के दो मुचलके पर उन्हें अग्रिम जमानत की […]

10-10 हजार रुपये के दो मुचलके पर दी गयी अग्रिम जमानत

अभियुक्त महावीर मंडल व मोटका अवधा को भी अग्रिम जमानत
पूर्णिया कोर्ट : चंचल पासवान हत्याकांड मामले में रूपौली विधायक बीमा भारती को हाइकोर्ट से राहत मिली है. क्रीमिनल मिसलेनियस केस के तहत 10-10 हजार रुपये के दो मुचलके पर उन्हें अग्रिम जमानत की मंजूरी दे दी
गयी है. जमानत न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की न्यायापीठ ने मंजूर की है. इसके अलावा क्रीमिनल मिसलेनियस नंबर 21355/17 के तहत अन्य अभियुक्त महावीर मंडल एवं मोटका अवधा को भी अग्रिम जमानत दी गयी है. इसी परिप्रेक्ष्य में शनिवार को बीमा भारती ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अपना मुचलका भरा. विधायक बीमा के अधिवक्ता जयहिंद कुमार ने न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया. जिसे पंचम अपर सत्र न्यायालय वीएस पांडे ने मंजूर कर लिया.
दरअसल मामला सत्रवाद संख्या 1006/10 से संबंधित है. जिसके लिए भवानीपुर में 51/5 के तहत दर्ज कांड था. जिसमें धारा 342, 302/120बी तथा 34 भारतीय दंड विधान के तहत लगाया गया था. जबकि 27 आर्म्स एक्ट भी लगाया गया था. मामले में पुलिस ने इन लोगों का नाम हटा दिया था. जबकि उस समय में व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 119 के अंतर्गत न्यायालय ने इन लोगों को भी अभियुक्त बनाया था और समन जारी किया था. न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर वारंट निर्गत किया गया था.

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