पूर्णियाः जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था की गयी है. उक्त बातें जिला निर्वाची पदाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने समाहरणालय सभा कक्ष में फ्लाइंग स्कवैड(छापामार दस्ता) दल के दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों से कहा.
उन्होंने कहा कि चुनाव के पूर्व पूरे जिले में शांति कायम करना है ताकि भयमुक्त होकर मतदाता अपने-अपने अधिकार का प्रयोग कर सके. चुनाव कार्य में गड़बड़ी फैलाने वाले अपराधी तत्वों की पहचान कर धड़ पकड़ तेज करें. ऐसे लोगों के विरुद्ध धारा 110, 113, 116 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. छापामार दस्ते को निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं उनको सौंपे गये दायित्वों से अवगत कराने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सत्यार्थी, अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता(वि जांच), उप दंडाधिकारी सम्मिलित हुए.
गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक
श्री वर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के अवसर पर गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु छापामार दस्ता का गठन किया गया है. यह छापामार दस्ता अल्प सूचना पर एक्ट करेगा. चुनाव के अवसर पर मतदाताओं का रूपया-पैसा, मदिरा आदि देकर प्रलोभित करने के किसी भी प्रकार के कुकृत्य पर पूर्ण रोक लगायी जायेगी. उन्होंने कहा कि 10 हजार रुपये से अधिक मूल्य के किसी भी प्रकार का गिफ्ट आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन में आयेगा. 50 हजार रुपये से अधिक की नकद राशि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर पाबंदी रहेगी. ऐसा पाये जाने पर छापामार दस्ता द्वारा इसे जब्त कर लिया जायेगा. चुनाव के अवसर पर आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री आदि के आवाजाही पर रोक लगाने हेतु निजी एवं व्यावसायिक सभी प्रकार के वाहन चाहे वह किसी राजनीतिक दल अथवा किसी अभ्यर्थी के हों की सघन चेकिंग करने को कहा गया है.
छापामार दस्ते द्वारा पकड़े गये सभी गैर कानूनी समानों की मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब्ती सूची बनायी जायेगी. फ्लाइंग स्कवैड को विहित प्रपत्र में दैनिक प्रतिवेदन एसपी को देने का निर्देश दिया गया है. पुलिस अधीक्षक के द्वारा समेकित प्रतिवेदन जिलाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी को दिया जायेगा जहां से राज्य निर्वाचन कार्यालय को संप्रेषित किया जायेगा.
चुनाव तक योजनाओं पर रोक
पूर्णिया. लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर संपूर्ण जिला क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है. संयुक्त सचिव हुसैन यूसूफ रिजवी के पत्रंक 1644 दिनांक 10 मार्च 2014 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि चुनाव अवधि तक सामाजिक सुरक्षा एवं पारिवारिक लाभ योजना अंतर्गत आवेदनों के निष्पादन एवं वितरण पर पूर्ण रोक रहेगी भले ही ये योजनाएं पूर्व से संचालित हो रहे हों.