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बस चालक को एक वर्ष का कारावास
पूर्णिया कोर्ट : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आनंद विश्वासधर दूबे ने लापरवाही से बस चलाने के कारण एक वृद्ध महिला रमिया देवी को कुचल देने के अपराध के लिए बस चालक मदन साह को एक वर्ष की कारावास की सजा सुनायी है. मामले के सूचक केनगर थाना क्षेत्र के गंगैली निवासी रामविलास सिंह बताये जाते हैं. […]
पूर्णिया कोर्ट : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आनंद विश्वासधर दूबे ने लापरवाही से बस चलाने के कारण एक वृद्ध महिला रमिया देवी को कुचल देने के अपराध के लिए बस चालक मदन साह को एक वर्ष की कारावास की सजा सुनायी है. मामले के सूचक केनगर थाना क्षेत्र के गंगैली निवासी रामविलास सिंह बताये जाते हैं. घटना 01 अगस्त 1999 को घटित हुई. बताया जाता है कि श्री सिंह की नानी अपने दरवाजे पर खड़ी थी. उसी वक्त कोढ़ा की तरफ से तेज रफ्तार से आती हुई बस ने सड़क से हट कर वृद्धा को ठोकर मार दी. इस घटना में वह गंभीर रूप से जख्मी हुई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी.
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