पूर्णिया कोर्ट. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में सत्रवाद संख्या 104/8 में भवानीपुर थाना के माले तेलियारी गांव के पप्पू कुमार साह को दोषी पाते हुए 07 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनायी है तथा 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर सजा में अतिरिक्त तीन वर्ष जुट जायेगा. जबकि जुर्माना की आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है. मामला में सूचक स्वयं पीड़िता है, जिसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई.
मामला भवानीपुर थाना कांड संख्या 56/7 से संबंधित है. बताया जाता है कि पप्पू कुमार साह का पीड़िता के घर पर आना-जाना होता था. आने-जाने के दौरान दोनों के बीच प्रेम हो गया. अभियुक्त ने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे पीड़िता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया. 01 दिसंबर 2006 को पप्पू कुमार साह ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और यह सिलसिला आगे भी जारी रहा. पीड़िता ने जब भी विरोध जताया, पप्पू ने शादी की बात कह कर चुप करा दिया.
लेकिन जब पीड़िता चार माह की गर्भवती हो गयी तो उसने पप्पू कुमार साह पर विवाह के लिए दबाव बनाना शुरू किया. लेकिन पप्पू ने शादी से इनकार कर दिया. मामले को लेकर पंचायत भी हुई, लेकिन पप्पू शादी के लिए तैयार नहीं हुआ. अंतत: मामले में मुकदमा दायर हुआ और मामला विचारण में आया. बताया जाता है कि पीड़िता(लड़की) ने बच्चे को जन्म दिया, जिसका पिता पप्पू कुमार साह को बताया गया है. अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक सुनील कुमार सिन्हा ने कुल 06 व्यक्तियों का साक्ष्य कराया और अंतत: न्यायालय ने पप्पू कुमार साह को मामले में दोषी पाते हुए एक कुंवारी लड़की को मां बनाने एवं उसके साथ लगातार दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए सजा सुनायी है.