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लूट मामले में तीन वर्ष का कारावास व जुर्माना

पूर्णिया कोर्ट: न्यायिक दंडाधिकारी प्रशांत कुमार ने कसबा स्टेट बैंक से एक महिला ग्राहक का 49 हजार रुपये लूटने वाले अपराधी राकेश सिंह तथा दिप ग्वाला जो थाना राजगंज जिला न्यू जलपाइगुड़ी के फाटा फुकूर के रहने वाले हैं, को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ पांच हजार का जुर्माना भी लगाया […]

पूर्णिया कोर्ट: न्यायिक दंडाधिकारी प्रशांत कुमार ने कसबा स्टेट बैंक से एक महिला ग्राहक का 49 हजार रुपये लूटने वाले अपराधी राकेश सिंह तथा दिप ग्वाला जो थाना राजगंज जिला न्यू जलपाइगुड़ी के फाटा फुकूर के रहने वाले हैं, को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है. मामला जीआर 4078/13, कसबा थाना कांड 172/13 से संबंधित है. इसकी सूचिका कसबा निवासी आशा देवी है.
उन्होंने अपने बयान में कहा है कि 28 नवंबर 13 को करीब 11.30 बजे दिन में वह कसबा स्टेट बैंक से 49000 हजार रुपये निकाल कर लौट रही थी कि यूको बैंक के पास एक बजाज पल्सर बाइक पर दो व्यक्ति सवार होकर आया तथा उसने गाली-गलौज मारपीट करके वह रुपये छीन लिया. वह पूर्णिया सिटी की तरफ भाग गया. सूचिका द्वारा कसबा थाना को खबर किया गया पुलिस आयी तथा सूचिका को साथ लेकर पूर्णिया सिटी की तरफ प्रस्थान किया तथा सदर पुलिस को खबर कर दिया.

सदर पुलिस ने बोतल चौक पूर्णिया सिटी पर घेराबंदी करके अपराधी को पकड़ा तथा कसबा पुलिस भी पहुंची तथा सूचिका ने पहचान लिया. रुपये भी तत्काल बरामद हो गया. न्यायालय में सरकार की तरफ से सहायक अभियोजन पदाधिकारी जेलेंद्र कुमार ने 9 गवाह को प्रस्तुत करके साक्ष्य करवाया. न्यायालय ने दोनों को दोषी पाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 392 में 3 वर्ष की सजा तथा जुर्माना लगाया.

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