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हत्या के प्रयास मामले में सात वर्ष की सजा

पूर्णिया कोर्ट: अपनी भाभी की हत्या का प्रयास करने वाले परोरा गांव के कारे यादव को न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है. साथ ही 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में सजा में छह माह की अवधि अलग से जोड़ी […]

पूर्णिया कोर्ट: अपनी भाभी की हत्या का प्रयास करने वाले परोरा गांव के कारे यादव को न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है. साथ ही 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में सजा में छह माह की अवधि अलग से जोड़ी जायेगी.

गौरतलब है कि मामला सत्रवाद संख्या 196/05 के तहत न्यायालय में विचारण हुआ था. मामले के सूचक गिरजानंद यादव साकिन परोरा हैं. उन्होंने केनगर थाना कांड 54/09 दर्ज करवाया व आवेदन दिया कि 14-4-14 को 10 बजे दिन में उनके भाई कारे यादव तथा भतीजा संतोष यादव गेहूं के खेत में मजदूर से गेहूं कटवा रहे थे.

उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी जाकर उनके भाई को बोली कि पहले गेहूं बांटिये, तब कटेगा तथा फसल काटने से रोकवा दी. इतनी बात पर कारे यादव ने लोहे के रड से लक्ष्मी देवी के माथे पर वार कर दिया, जिससे उसका माथा फट गया एवं खून बहने लगा. वह गिर पड़ी तथा उसका भतीजा संतोष यादव शरीर तथा हाथ पर लाठी से मारा. मामले में अभियोजन की तरफ से 10 साक्षी को प्रस्तुत करके साक्ष्य दिया गया. अंतत: भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत अभियुक्त कारे यादव को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गयी एवं जुर्माना भी लगाया गया था.

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