29 पैक्स हुए डिफॅाल्टर, इनके अध्यक्ष और सदस्य नहीं लड़ पायेंगे चुनाव

Updated at : 14 Nov 2019 7:47 AM (IST)
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29 पैक्स हुए डिफॅाल्टर, इनके अध्यक्ष और सदस्य नहीं लड़ पायेंगे चुनाव

पूर्णिया : राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा पैक्स चुनाव की अधिसूचना जारी करने के साथ चुनावी कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी गयी है. चुनाव की घोषणा जिले में पांच चरणों में कराया जा रहा है. जिले के 251 पैक्सों में से पहले 185 पैक्सों में ही चुनाव कराया जा रहा है. पैक्स चुनाव को लेकर […]

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पूर्णिया : राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा पैक्स चुनाव की अधिसूचना जारी करने के साथ चुनावी कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी गयी है. चुनाव की घोषणा जिले में पांच चरणों में कराया जा रहा है. जिले के 251 पैक्सों में से पहले 185 पैक्सों में ही चुनाव कराया जा रहा है. पैक्स चुनाव को लेकर पंचायतों में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गयी है.

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले के 29 डिफॉल्टर पैक्सों के अध्यक्ष व कार्यकारणी समिति सदस्यों को होने वाले पैक्स चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है. अब वैसे पैक्स अध्यक्ष व कार्यकारणी के सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकते जिनके पास सहकारिता बैंक द्वारा कैस क्रेडिट की राशि जमा नहीं करायी गयी है या पैक्स की राशि हजम कर गये हैं.
चुनाव से पूर्व बैंक का बकाया राशि जमा करने के बाद बैंक से नो डिउज प्रमाण पत्र देने के बाद ही संबंधित पैक्स अध्यक्ष व कार्यकारणी के सदस्य चुनाव लड़ पायेंगे. जिले के 185 पैक्सों में होने वाले चुनाव में लगभग 02 लाख 88 हजार 897 मतदाता कुल 503 मतदान केंद्रों पर अपना मताधिकार का उपयोग करेंगे. प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो-दो मतपेटियां उपलब्ध करायी जायेंगी.
इसमें करीब 1006 मतपेटी लगाया जायेगा. इसके अतिरिक्त 201 मतपेटी को चुनाव के लिए सुरक्षित रखा गया है. मतदान कार्य 9 दिसंबर से प्रारंभ होकर 17 दिसंबर 2019 तक चलेगा. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पैक्स चुनाव में आम चुनाव से काफी कम मतदाता होते है जिससे मतदाताओं से संपर्क करना आसान होते है.
इसमें मुख्य रूप से वही किसान मतदाता होते है जिनका खेती-बारी से जुड़ाव होता है तथा गांव में स्थायी रूप से रहते है. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाने के बाद इसमें किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं हो सकते है. प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर ही पैक्स चुनाव कराएं जायेंगे.
पैक्स चुनाव के नामांकन शुल्क :
पैक्स चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए दो हजार व कार्यकारणी सदस्य के लिए एक हजार नामांकन शुल्क रखा गया है. महिला प्रत्याशी एवं आरक्षित पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को जाति प्रमाण पत्र नामांकण के समय जमा करने पर उनके निर्धारित नामांकण शुल्क आधा लगेंगे. अध्यक्ष के लिए एक हजार एवं कार्यकारणी सदस्य के लिए 500 रुपये लगेंगे.
चुनाव खर्च सीमा : पैक्स चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने खर्च सीमा को पहले से बढ़ा दिया है. पहले अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को 5000 हजार रुपये तथा कार्यकारणी सदस्य को दो हजार खर्च सीमा को प्राधिकार ने इस चुनाव में बढ़ा दिया है. अब अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने वालों को दस हजार व कार्यकारणी समिति के सदस्य को पांच हजार खर्च सीमा निर्धारित की है.
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