पांच खुदरा विक्रेताओं की लाइसेंस होंगे रद्द
Updated at : 27 Jun 2019 2:36 AM (IST)
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पूर्णिया : जिले के रूपौली प्रखंड के पांच खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिये गये हैं. हालांकि इन तमाम खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को पत्र प्राप्ति के दो दिनों की मोहलत स्पष्टीकरण के लिए दी गयी है. अगर इसमें कतिपय उदासीनता बरती गयी अथवा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया तो इनके […]
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पूर्णिया : जिले के रूपौली प्रखंड के पांच खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिये गये हैं. हालांकि इन तमाम खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को पत्र प्राप्ति के दो दिनों की मोहलत स्पष्टीकरण के लिए दी गयी है. अगर इसमें कतिपय उदासीनता बरती गयी अथवा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया तो इनके लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिये जायेंगे.
इस कार्रवाई से जिले भर के खुदरा उर्वरक विक्रेताओं में खलबली मच गयी है. लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई जिन खुदरा उर्वरक विक्रेताओं पर की गयी है उनमें नेहा खाद-बीज भंडार डोभा, मे. जफीर ट्रेडर्स बिरौली, मे. कुणाल ट्रेडर्स, मे. रितु फर्टिलाइजर मोहनपुर व मे. मयंक खाद बीज भंडार हैं. यह कार्रवाई जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने की है.
इस संबंध में सभी पांचों खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को सूचना भेज दी गयी है. बताया गया कि रूपौली में औचक निरीक्षण किया गया था. निरीक्षण के क्रम में भंडार पंजी, बिक्री पंजी एवं कैश मेमो का मिलान किया गया था. इनमें कहीं तालमेल नहीं पाया गया. पॉश मशीन से बिक्री एवं भंडार का मिलान सही नहीं पाया गया.
जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि इनलोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. अगर स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं हुए तो इनके लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिये जायेंगे. इस मसले पर विभाग काफी गंभीर है. यह जांच लगातार चलेगा. किसानों के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा.
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