पूर्णिया कोर्ट : त्वरित न्यायालय संख्या 01 के न्यायाधीश विजय कुमार सिंह के न्यायालय ने टीकापट्टी थाना के डुमरी गांव के सेवक मंडल को दुष्कर्म करने की कोशिश का दोषी पाया व पांच वर्ष की सजा के साथ-साथ 21 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है. मामला सत्रवाद संख्या 109/11 से संबंधित है तथा इसके लिए टीकापट्टी थाना कांड संख्या 82/10 दर्ज करवाया गया था.
मामले की सूचिका स्वयं पीड़िता है. उसके अनुसार 29 नवंबर 2010 अर्थात सात वर्ष पूर्व जब वह घर में अकेली सोयी थी, तब रात 11 बजे दरवाजे पर खटखट की आवाज से जब पीड़िता ने दरवाजा खोला तो अभियुक्त ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर दुष्कर्म की कोशिश की. उसके चिल्लाने पर भीड़ जुट गयी और वह बाल-बाल बची. इस मामले में न्यायालय में लोक अभियोजक हरेराम ठाकुर ने साक्ष्य पेश किया एवं न्यायालय ने मामले में अंतत: दोषी पाते हुए सजा सुनायी.