1 अक्टूबर से पटना में घर-घर प्रॉपर्टी टैक्स की जांच, बकायेदारों पर 1.5% पेनाल्टी, जानें नया नियम
पटना नगर निगम - प्रॉपर्टी टैक्स
Patna Property Tax : पटना नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए सख्त हो गया है. 30 सितंबर तक स्व-कर निर्धारण का मौका है. इसके बाद 1 अक्टूबर से घर-घर जांच शुरू होगी, जिसमें टैक्स न भरने पर 100% जुर्माने के साथ वसूली की जाएगी.
Patna Property Tax : पटना में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वाले लोगों के लिए नगर निगम ने सख्ती की तैयारी कर ली है. नये करदाताओं को टैक्स के दायरे में लाने और वसूली बढ़ाने के लिए निगम ने कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी है. 30 सितंबर तक लोगों को स्व-कर निर्धारण कर टैक्स जमा करने के लिए जागरूक किया जायेगा. इसके बाद 1 अक्टूबर से घर-घर जाकर संपत्तियों की जांच होगी. जांच में टैक्स निर्धारण नहीं मिलने पर 100 प्रतिशत जुर्माने के साथ वसूली की जायेगी.
30 सितंबर तक स्व-कर निर्धारण का मौका
पटना नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे से बाहर रह गयी संपत्तियों को चिन्हित करने की तैयारी शुरू कर दी है. रविवार को मौर्य मंडपम में नगर आयुक्त यशपाल मीणा के निर्देश पर सफाई निरीक्षकों, सेक्टर सुपरवाइजरों और जोनल प्रभारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया. इन कर्मचारियों को ऐसे बिजली उपभोक्ताओं की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जो फिलहाल प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में नहीं हैं.
घर-घर पहुंचकर लोगों को जागरूक करेंगे निगमकर्मी
नगर निगम के कर्मी अब इन संपत्तियों के मालिकों से संपर्क करेंगे. उन्हें 30 सितंबर तक स्व-कर निर्धारण करने और संपत्ति कर जमा करने के लिए जागरूक किया जायेगा. निगम का उद्देश्य अधिक से अधिक ऐसी संपत्तियों को टैक्स व्यवस्था में शामिल करना है, जो अब तक इसके दायरे से बाहर हैं.
1 अक्टूबर से शुरू होगी संपत्तियों की मौके पर जांच
30 सितंबर की समय सीमा खत्म होने के बाद 1 अक्टूबर से निगम की टीम घर-घर जाकर संपत्तियों का स्थल निरीक्षण करेगी. इस दौरान मौके पर संपत्ति से जुड़ी वास्तविक जानकारी की जांच की जायेगी और उसे जमा किये गये विवरण से मिलाया जायेगा.
फ्लोर से लेकर सड़क की श्रेणी तक होगी जांच
स्थल निरीक्षण के दौरान मकान में कुल कितने फ्लोर हैं, संपत्ति का कुल क्षेत्रफल कितना है, सामने की सड़क किस श्रेणी की है और संपत्ति का इस्तेमाल किस उद्देश्य से हो रहा है, इसकी जानकारी जुटायी जायेगी. निगम की टीम मौके पर उपलब्ध जानकारी का मिलान कर कर निर्धारण की स्थिति देखेगी.
टैक्स नहीं मिला तो 100 प्रतिशत जुर्माने के साथ होगी वसूली
नगर निगम के अनुसार, जिन संपत्तियों का कर निर्धारण नहीं मिला, उनसे 100 प्रतिशत जुर्माने के साथ टैक्स वसूला जायेगा. यानी 1 अक्टूबर के बाद जांच के दौरान टैक्स के दायरे से बाहर मिली संपत्तियों पर कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है.
बकायेदारों पर हर महीने 1.5 प्रतिशत पेनाल्टी
निगम ने पुराने बकायेदारों के लिए भी सख्ती की तैयारी की है. 1 अक्टूबर से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर हर महीने 1.5 प्रतिशत की दर से पेनाल्टी लगायी जायेगी. इससे समय पर टैक्स जमा नहीं करने वाले करदाताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.
अपार्टमेंट और व्यावसायिक संपत्तियों की होगी मैपिंग
निगम के अंचलों को अपने-अपने क्षेत्र में सभी अपार्टमेंट और अन्य व्यावसायिक संपत्तियों की मैपिंग करने का निर्देश दिया गया है. इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को उपलब्ध करायी जायेगी. इसका उद्देश्य ऐसी किसी संपत्ति को टैक्स के दायरे से बाहर नहीं रहने देना है, जो कर भुगतान के लिए पात्र है.
बिजली उपभोक्ताओं की सूची से नये करदाताओं की पहचान
निगम ने टैक्स के दायरे से बाहर रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं की सूची तैयार करायी है. इसी सूची के आधार पर कर्मी घर-घर जाकर संपत्ति कर को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे. इससे बिजली कनेक्शन और संपत्ति कर रिकॉर्ड के बीच अंतर वाली संपत्तियों की पहचान करने में मदद मिलेगी.
क्यूआर कोड से मौके पर कर सकेंगे ऑनलाइन भुगतान
करदाताओं की सुविधा के लिए निगमकर्मियों को क्यूआर कोड उपलब्ध कराया गया है. इसे स्कैन कर करदाता मौके पर ही ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकेंगे. निगम का कहना है कि इससे भुगतान प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी.
निगमकर्मी नकद राशि नहीं ले सकेंगे
नगर निगम ने कर्मचारियों को नकद राशि लेने से पूरी तरह मना किया है. मौके पर कर भुगतान के लिए ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करना होगा. अगर कोई व्यक्ति नकद भुगतान करना चाहता है, तो वह निगम कार्यालय के अधिकृत टैक्स काउंटर पर राशि जमा कर सकता है.
प्रशिक्षण में निगम के कई अधिकारी रहे मौजूद
प्रशिक्षण शिविर में अपर नगर आयुक्त राजन सिन्हा, उप नगर आयुक्त सुशील कुमार और जया, सभी कार्यपालक एवं राजस्व पदाधिकारी, सिटी मैनेजर, मुख्य सफाई निरीक्षक, आइटी विशेषज्ञ समेत अन्य अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे. प्रशिक्षण के दौरान कर वसूली और नये करदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया की जानकारी दी गयी.
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