चोरी से दूसरी शादी करनेवाले पर एक लाख जुर्माना
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 14 May 2024 1:57 AM
एलआइसी दफ्तर में साथ काम करने के दौरान प्यार और फिर घरवालों से चोरी-छिपे शादी करने के मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. शादी के दो साल बाद दहेज के लालच में पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर लेने पर हाइकोर्ट ने आरोपित पति पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
पटना. एलआइसी दफ्तर में साथ काम करने के दौरान प्यार और फिर घरवालों से चोरी-छिपे शादी करने के मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. शादी के दो साल बाद दहेज के लालच में पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर लेने पर हाइकोर्ट ने आरोपित पति पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कहा है कि पहली पत्नी की शादी का फोटो और शादी कराने वाले पुजारी की गवाही साबित करने के लिए काफी है कि शादी हुई थी. कोर्ट ने कहा कि पति को अपनी पहली पत्नी को बतौर मुकदमा खर्च छह महीने के अंदर देना होगा. न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी व न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने नीरज कुमार सिंह की अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया.
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