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डीएल के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपडेट रखना अनिवार्य

Updated at : 01 Oct 2024 1:44 AM (IST)
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डीएल के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपडेट रखना अनिवार्य

डीएल के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपडेट रखना अनिवार्य

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संवाददाता, पटना परिवहन विभाग ने गाड़ी रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं रहने पर अब कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह डीटीओ ऑफिस में मोबाइल नंबर अपडेट कराने का काम शुरू कराएं . वहीं, माइकिंग के माध्यम से आम लोगों से अपील करें कि हर वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से अपडेट करा लें. विभाग ने नियमानुसार गाड़ी मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है, तो नये पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध करायेंगे. इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी. वहीं, मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंकड मोबाइल नंबर देना होगा. अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है. नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे. मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ही आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर parivahan.gov.in पर या ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर sarathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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