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Lockdown in Patna: पटना जिले में फिर 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन, खुली रहेंगी जरूरी सामान की दुकानें

Updated at : 08 Jul 2020 8:08 PM (IST)
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Lockdown in Patna: पटना जिले में फिर 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन, खुली रहेंगी जरूरी सामान की दुकानें

Lockdown in Patna: पटना : राजधानी पटना में पिछले तीन सप्ताह में कोविड-19 संक्रमण में आये खतरनाक उछाल के बाद जिला प्रशासन ने जिले भर में लॉकडाउन की आवश्यकता बतायी है. पटना के जिलाधिकारी और कलेक्टर सह जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन कुमार रवि ने पटना में 10 जुलाई, शुक्रवार से 16 जुलाई, गुरुवार तक सात दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है.

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पटना : राजधानी पटना सहित पूरे जिले में एक बार फिर 10 जुलाई से 16 जुलाई तक सात दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है. पटना जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को नियंत्रित करने को लेकर जिलाधिकारी कुमार रवि ने बुधवार को लॉकडाउन को लागू करने के आदेश दे दिये.

मंगलवार को ही बिहार सरकार के गृह विभाग ने भी तमाम जिले के जिलाधिकारियों को स्थिति के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार सौंप दिया था. इसके बाद भागलपुर में भी लॉकडाउन लागू कर दिया गया. साथ ही पूर्व के लॉकडाउन की तरह ही जरूरी सामान मसलन दवा, किराना, फल, सब्जी , मीट, मछली आदि की दुकानें खुली रहेंगी. अन्य दुकानें बंद रहेंगी. लेकिन फल, सब्जी, मीट, मछली आदि की दुकानें सुबह छह बजे से दस बजे तक और शाम में चार बजे से शाम सात बजे तक ही खोलने की इजाजत दी गयी है.

कमर्शियल कॉम्पलेक्स, शॉपिंग मॉल आदि भी बंद रहेंगे. लोगों को मार्केट में जाने के बजाय होम डिलिवरी से सामान मंगाने का आग्रह किया गया है. इसके लिए प्रशासन कर्मियों को भी लोगों को जागरूक भी करने को कहा गया है. पटना जिले में लोग इधर-से-उधर जा सकते हैं, लेकिन उनके पास आने-जाने का सक्षम कारण होना चाहिए़.

लॉकडाउन के दौरान अगर इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना है, तो उन्हें नहीं रोका जायेगा. बेवजह के घूमने और पकड़े जाने पर सही कारण नहीं बताने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा एक जिले से दूसरे जिले या राज्य से यहां आने और दूसरे राज्य जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि पटना जिले में आने और बाहर दूसरे जिले या राज्य में जाने पर रोक नहीं लगायी गयी है.

क्या क्या रहेगा बंद

  • भारत सरकार के तमाम कार्यालय बंद रहेंगे. साथ ही भारत सरकार से जुड़े ऑटोनॉमस, सब-ऑर्डिनेट बॉडी और पब्लिक कॉरपोरेशन के कार्यालय बंद रहेंगे.

  • बिहार सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों और उसकी ऑटोनॉमस बॉडी के कार्यालय बंद रहेंगे.

  • कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे.

  • पूजा-पाठ के सभी जगह बंद रहेंगे. किसी तरह का धार्मिक कार्य-जमावड़ा नहीं होगा.

कौन-कौन से कार्यालय खुले रहेंगे

  • भारत सरकार के डिफेंस, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, ट्रेजरी, पब्लिक से जुड़ी सेवाएं मसलन पेट्रोलियम, सीएनजी, पीएनजी, आपदा प्रबंधन, विद्युत उत्पादन और ट्रांसमिशन यूनिट, पोस्ट ऑफिस, नेशनल इंफॉरमेटिक सेंटर, अर्ली वार्निंग एजेंसी के कार्यालय खुली रहेंगे.

  • बिहार सरकार के पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर, इमरजेंसी सर्विसेज, आपदा प्रबंधन, इलेक्शन, जेल, जिला प्रशासन, ट्रेजरी, बिजली, पानी, सैनिटाइजेशन का कार्यालय खुला रहेगा.

  • पटना नगर निगम खुला रहेगा. लेकिन, यहां केवल जरूरी सेवाओं मसलन सैनिटाइजेशन, वाटर सप्लाइ से जुड़े कर्मी ही कार्य करेंगे.

नोट : भारत सरकार और बिहार सरकार के जो कार्यालय खुले रहेंगे, उनमें कम-से-कम कर्मी होने चाहिए़, अन्य कर्मी अपने घर से काम करेंगे.

न्यायिक कार्य से जुड़े कार्यालयों में पटना हाई कोर्ट प्रशासन के नियम के अनुसार कार्य होगा.

कौन-कौन से संस्थान, उपक्रम और प्रतिष्ठान खुले रहेंगे

  • हॉस्पिल और उससे जुडे तमाम मेडिकल सेवाएं, सरकारी व निजी दवाओं और उपकरण के मैन्यूफैक्चरिंग व डिस्ट्रिब्यूशन यूनिट खुले रहेंगे.

  • दवा दुकान, डिस्पेंसरी, मेडिकल उपकरण दुकान, लेबोरेटरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस की सेवाएं जारी रहेंगी.

  • मेडिकल सेवाओं से जुड़े तमाम कर्मियों मसलन, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ और अन्य स्टाफ को आने-जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी. वे निजी वाहनों से हॉस्पिटल या दुकान पर जा सकते हैं. मरीज भी इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जा सकते हैं.

  • राशन दुकानें, खाद्य सामग्रियों की दुकानें, फल व सब्जी की दुकानें, दुग्ध और उससे जुडे उत्पादों की दुकानें, मीट व मछली की दुकानें खुली रहेंगी. हालांकि, फल, सब्जी, मीट, मछली की दुकानें छह बजे से सुबह दस बजे तक और शाम में चार बजे से सात बजे तक ही खुलेंगी.

  • बैंक, इंश्योरेंस कार्यालय खुले रहेंगे.

  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय खुले रहेंगे.

  • टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग और केवल सर्विस के कार्यालय खुले रहेंगे और सेवाएं जारी रहेगी. आइटी और आइटी से जुड़ी सेवाएं केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही खुली रहेंगी. ज्यादा से ज्यादा घर से ही कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं.

  • खाद्य सामग्री, दवा, मेडिकल उपकरण आदि की ई-कॉमर्स से डिलिवरी पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगायी गयी है.

  • पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियम व गैस के रिटेल और गोदाम खुले रहेंगे.

  • विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण यूनिट और सेवाएं खुली रहेंगी.

  • कैपिटल व डेप्ट मार्केट सर्विस खुली रहेगी.

  • कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सर्विस जारी रहेगी.

  • प्राइवेट सिक्युरिटी सर्विस के कार्यालय भी खुले रहेंगे.

  • औद्योगिक संस्थान भी खुले रहेंगे.

  • मानव सेवा से जुड़े कार्यालय भी खुले रहेंगे.

Posted By : Kaushal Kishor

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