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इपिक नहीं है, तो आधार से भी दे सकेंगे वोट

Updated at : 11 Oct 2025 1:51 AM (IST)
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इपिक नहीं है, तो आधार से भी दे सकेंगे वोट

बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने आधार कार्ड सहित 12 प्रकार के फोटोयुक्त पहचान पत्रों को वोट देने के लिए मान्य घोषित किया है.

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संवाददाता,पटना बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने आधार कार्ड सहित 12 प्रकार के फोटोयुक्त पहचान पत्रों को वोट देने के लिए मान्य घोषित किया है. आयोग ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया है कि बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 100 प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र (इपीआइसी) जारी किये जा चुके हैं. चुनाव आयोग ने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नये मतदाताओं को इपिक कार्ड वितरित करें. इसके अलावा जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हैं , लेकिन वे इपिक प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, उनके लिए सात अक्तूबर , 2025 को जारी अधिसूचना के तहत 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गयी है. मतदान के समय मतदाता पहचान के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं. आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय/आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत भारत के महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, या विधानसभा सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआइडी) कार्ड शामिल हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है. यह कदम मतदाताओं की सुविधा और मतदान प्रक्रिया को और समावेशी बनाने के लिए उठाया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAKESH RANJAN

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