19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हाइ कोर्ट ने किया कोटा से छात्रों को मंगाये जाने के मामले में 27 तक केंद्र और राज्य सरकार को तलब

पटना : पटना हाइ कोर्ट ने कोटा समेत अन्य राज्यों में लॉक डाउन के दौरान फंसे बिहारी छात्रों को वापस बिहार लाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को केंद्र व राज्य सरकार से 27 अप्रैल तक जबाब तलब किया है. न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव और न्यायधीश न्यायमूर्ति आर के मिश्रा की […]

पटना : पटना हाइ कोर्ट ने कोटा समेत अन्य राज्यों में लॉक डाउन के दौरान फंसे बिहारी छात्रों को वापस बिहार लाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को केंद्र व राज्य सरकार से 27 अप्रैल तक जबाब तलब किया है. न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव और न्यायधीश न्यायमूर्ति आर के मिश्रा की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से यह जानना चाहा है कि लॉक डाउन के दौरान कई दूसरे राज्य अपने यहां के बच्चों को कोटा से कैसे वापस लाये हैं.

कोर्ट का कहना था कि अगर दूसरे राज्य सरकारें अपने बच्चों को दूसरे राज्य से वापस ला सकती है तो बिहार सरकार दूसरे राज्य में पढ़ रहे बच्चों को अपने राज्य में वापस क्यों नहीं ला सकती है.कोर्ट को अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर ने बताया कि सरकार द्वारा विदेशों से लोगों को लाया गया है. लेकिन, देश के अंदर फंसे हुए इन विद्यार्थियों नहीं लाया जा रहा है . ऐसा नही होने से छात्र – छात्राओं को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

श्री ठाकुर ने कोर्ट को यह भी बताया की देश के भीतर भी मुजफ्फपुर, भोजपुर व नवादा के अधिकारियों द्वारा भी कोटा में पढ़ रहे विद्यार्थियों को बिहार में वापस लाने की अनुमति दी गयी है.इस स्थिति में सरकार बिहार के अन्य बच्चों को भी जो दूसरे राज्य में रह कर पढ़ रहे हैं, अपने अस्तर से बिहार लाये, ताकि बच्चे अपने परिवार के पास सुरक्षित पहुंच सके.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें