शराब मामले में पांच वर्ष के कारावास की सजा, एक लाख का जुर्माना

Updated at : 10 May 2024 12:17 AM (IST)
विज्ञापन
शराब मामले में पांच वर्ष के कारावास की सजा, एक लाख का जुर्माना

पटना सिटी. गायघाट स्थित पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायालय उत्पाद के विशेष न्यायाधीश बृजेंद्र कुमार राय की अदालत ने शराब मामले में पांच वर्ष की कठोर कारावास और एक लाख रुपये राशि की आर्थिक जुर्माना लगाया है.

विज्ञापन

पटना सिटी. गायघाट स्थित पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायालय उत्पाद के विशेष न्यायाधीश बृजेंद्र कुमार राय की अदालत ने शराब मामले में पांच वर्ष की कठोर कारावास और एक लाख रुपये राशि की आर्थिक जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा. विशेष लोक अभियोजक सैयद फैजुल होदा ने बताया कि मामला आलमगंज थाना से संबंधित है. इसमें कृष्ण कुमार को यह सजा सुनायी गयी है. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने कृष्ण कुमार के पास झोपड़पट़्टी से पास 120 लीटर शराब बरामद की थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन