Unlock 3.0 Bihar: बिहार में आज से शुरू हो जायेगा बसों का परिचालन, ऑटो-टैक्सी भी चलेंगी, …जानें नियम?
पटना : बिहार में मंगलवार से बसों का परिचालन शुरू कर दिया जायेगा. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की हुई बैठक में लिये गये निर्णय के बाद परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि राज्य में लागू अनलॉक-3 के क्रम में सार्वजनिक परिवहन (ऑटो, टैक्सी, कैब को छोड़ कर) पर रोक थी. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिये गये निर्णय के मद्देनजर 25 अगस्त से राज्य में बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन के वाहनों का परिचालन कोरोना के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा.
पटना : बिहार में मंगलवार से बसों का परिचालन शुरू कर दिया जायेगा. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की हुई बैठक में लिये गये निर्णय के बाद परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि राज्य में लागू अनलॉक-3 के क्रम में सार्वजनिक परिवहन (ऑटो, टैक्सी, कैब को छोड़ कर) पर रोक थी. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिये गये निर्णय के मद्देनजर 25 अगस्त से राज्य में बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन के वाहनों का परिचालन कोरोना के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा.
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बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टैंसिंग, बस ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा. परिवहन सचिव ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की. कोविड-19 के तहत बसों के परिचालन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बसों और सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा. बसों के ड्राइवर, कंडक्टर व सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टैंसिंग का भी पालन करना होगा. ऐसा नहीं किये जाने पर संबंधित बस संचालक और मालिक पर कार्रवाई की जायेगी और बस का परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है.
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वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने और समय-समय पर हर ट्रिप के बाद सैनिटाइज कराना सुनिश्चित करवायेंगे.
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ड्राइवर व कडक्टर को साफ कपड़े, मास्क, ग्लब्स पहनने का निर्देश देंगे.
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वाहनों के अंदर व बाहर कोरोना से बचावों के उपायों के पोस्टर, स्टिकर लगवायेंगे. साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये पंपलेट का यात्रियों में वितरण सुनिश्चित करायेंगे.
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वाहनों में चढ़ने व उतरने के समय सोशल डिस्टैंसिंग का पालन जरूरी
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निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जायेगा, इसकी हिदायत ड्राइवर व कंडक्टर को देंगे.
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वाहनों में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे
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वाहनों में चढ़ने से पूूर्व यात्रियों को हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर देंगे.
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वाहनों की रोज धुलाई व साफ-सफाई की जायेगी.
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हर ट्रिप के बाद बस की पुनः सफाई आवश्यक
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वाहनों में चढ़ने- उतरने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करायेंगे.
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बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी.
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वाहनों में चढ़ने से पूर्व सैनिटाइजर का उपयोग करें.
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वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम-से-कम करें.
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वाहनों में चढते-उतरते समय भीड़ नहीं करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें.
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वाहनों में पान, खैनी, तंबाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित
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बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड में यत्र-तत्र थूकना वर्जित
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