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बिहार: दोगुना भाड़ा वसूलना बस संचालकों को पड़ेगा भारी, परमिट रद्द करेगा परिवहन विभाग

Updated at : 25 Aug 2021 5:01 PM (IST)
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बिहार: दोगुना भाड़ा वसूलना बस संचालकों को पड़ेगा भारी, परमिट रद्द करेगा परिवहन विभाग

bus and auto fare in bihar: परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक को निर्देश दिया है. परिवहन मंत्री शीला कुमारी के अनुसार बसों में नर्धिारित दर से अधिक भाड़ा वसूली को लेकर कई जिलों से शिकायतें मिल रही है.

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बिहार में कोविड के नाम पर सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में दोगुना भाड़ा वसूली करने वाले बस संचालकों पर कार्रवाई की जायेगी. कार्रवाई के तहत उनसे जुर्माना लिया जायेगा और वाहनों को जब्त एवं परमिट भी रद्द किया जायेगा.

इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक को निर्देश दिया है. परिवहन मंत्री शीला कुमारी के अनुसार बसों में नर्धिारित दर से अधिक भाड़ा वसूली को लेकर कई जिलों से शिकायतें मिल रही है.

उन्होंने कहा कि जा रहा है कि जब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जब बसें चल रहीं थी तब भी दोगुना भाड़ा लिया जा रहा था अब जबकि पूर्ण क्षमता के साथ बसों का परिचालन किया जा रहा है फिर भी दोगुना भाड़ा लिया जा रहा है. बस चालकों द्वारा मनमाना भाड़ा वसूल किये जाने से यात्रियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही, यह विभागीय निर्देशों की अवहेलना है. बस संचालकों द्वारा दोगुना भाड़ा लिया जाना गैर कानूनी है.

26 के बाद नियमित चलेगा विशेष अभियान- इस पर कार्रवाई के लिए सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. जांच में मनमाना भाड़ा वसूली की शिकायत सही पाये जाने पर संबंधित बस मालिकों व चालकों पर जुर्माना लगाया जायेगा और बसों की जब्ती के साथ परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है. वहीं, 26 अगस्त को पूरे राज्य में विशेष अभियान चलेगा. साथ ही, इस अभियान को उसके बाद नियमित चलाया जायेगा.

उन्होंने आगे कहा कि सभी बस संचालकों, चालकों को निर्देश दिया गया है कि 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के प्रावधान के पहले जो किराया लिया जा रहा था वहीं लिया जायेगा. जांच अभियान के क्रम में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी और एमवीआई द्वारा यात्रियों से फीडबैक भी लिया जायेगा. अधिक बस भाड़ा से संबंधित शिकायत हो तो संबंधित जिले के जिलाधिकारी या जिला परिवहन पदाधिकारी से कर सकते हैं.

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Posted By : Avinish Kumar Mishra

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