बिहार में अब बिना पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मिलेगी डिलीवरी बॉय की नौकरी, प्रशासन का बड़ा फैसला

सांकेतिक फोटो
Bihar Police: बिहार पुलिस ने सुरक्षा पुख्ता करने के लिए राज्य के 2.5 लाख गिग वर्कर्स और कैब ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है. अब एग्रीगेटर कंपनियों को बिना करैक्टर वेरिफिकेशन के किसी को काम पर रखने की अनुमति नहीं होगी. यह फैसला ग्राहकों की सुरक्षा और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है.
Bihar Police: बिहार में अब ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवरों के लिए नियम बदल गए हैं. बिहार पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है कि अब हर गिग वर्कर का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा. इसका मतलब है कि अब कोई भी कंपनी बिना पुलिस जांच के किसी भी व्यक्ति को काम पर नहीं रख पाएगी. सभी जिलों के एसपी और संबंधित कंपनियों को इस बारे में सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
कितने लोग आयेंगे दायरे में
इस नए नियम के दायरे में बिहार के करीब 2.5 लाख कामगार आएंगे. अक्सर देखा जाता है कि ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी कंपनियां जल्दबाजी में बिना किसी ठोस बैकग्राउंड चेक के युवाओं को काम दे देती हैं. इससे ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर हमेशा एक डर बना रहता है. अब पुलिस इन सभी कर्मियों की पूरी कुंडली तैयार करेगी, ताकि यदि कोई आपराधिक घटना होती है, तो तुरंत उस व्यक्ति की पहचान की जा सके और संदिग्ध लोगों को इस काम से दूर रखा जा सके.
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बिहार के 3 जिलों में ज्यादा फैला है नेटवर्क
बिहार के पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में डिलीवरी नेटवर्क सबसे ज्यादा फैला हुआ है. इसके अलावा गया, दरभंगा और पूर्णिया में भी इसका दायरा तेजी से बढ़ रहा है. पुलिस की स्पेशल टीमें इन शहरों की कंपनियों के साथ मिलकर काम करेंगी. जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें भी एक तय समय के अंदर अपना आचरण प्रमाण पत्र (Character Certificate) जमा करना होगा. कंपनियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे अपने कर्मचारियों की पूरी लिस्ट पुलिस को सौंपें.
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By Paritosh Shahi
परितोष शाही डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की. अभी प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम में काम कर रहे हैं. देश और राज्य की राजनीति, सिनेमा और खेल (क्रिकेट) में रुचि रखते हैं.
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