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Bihar Panchayat Chunav: 21 वर्ष के युवा अब आजमा सकेंगे बिहार की राजनीति में अपनी किस्मत, बदले नियम के तहत बनेंगे मुखिया व सरपंच

Updated at : 13 Mar 2021 7:08 AM (IST)
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Bihar Panchayat Chunav: 21 वर्ष के युवा अब आजमा सकेंगे बिहार की राजनीति में अपनी किस्मत, बदले नियम के तहत बनेंगे मुखिया व सरपंच

बिहार में अगले महीने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव(Bihar Panchayat Election 2021) होना है. बिहार की राजनीति में अपना भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशियों ने अपनी तैयारी तेज कर ली है. वहीं इस बार एक बड़ा युवा वर्ग पंचायत चुनाव में अपना भाग्य आजमा सकता है. युवााओं को इस बार विशेष मौका मिलने वाला है. छह श्रेणी के 2.58 लाख पदों पर इस बार वैसे युवा मैदान में उतर सकते हैं जिनकी आयु 21 वर्ष पूरी हो गयी है.

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बिहार में अगले महीने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव(Bihar Panchayat Election 2021) होना है. बिहार की राजनीति में अपना भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशियों ने अपनी तैयारी तेज कर ली है. वहीं इस बार एक बड़ा युवा वर्ग पंचायत चुनाव में अपना भाग्य आजमा सकता है. युवााओं को इस बार विशेष मौका मिलने वाला है. छह श्रेणी के 2.58 लाख पदों पर इस बार वैसे युवा मैदान में उतर सकते हैं जिनकी आयु 21 वर्ष पूरी हो गयी है.

बिहार में वार्ड सदस्य, सरपंच, मुखिया, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य समेत 6 श्रेणियों के 2.58 लाख पदों पर युवाओं को भी किस्मत आजमाने का मौका मिल रहा है. उन्हें सूबे की राजनीति में हिस्सेदारी के लिए अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह 25 साल की आयू पूरी होने का इंतजार नहीं करना होगा. वो 21 वर्ष की आयू पूरी करते ही राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं और नेतृत्व कर सकते हैं.

दरअसल, सरकार ने अब पंचायती राज अधिनियम-2006 के तहत 21 साल आयु पूरी करने वालों को भी पंचायत चुनाव के मैदान में कूदने का प्रावधान कर दिया है. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार व उनके प्रस्तावक अगर 21 वर्ष के हैं तो वो चुनाव लड़ सकेंगे. वहीं निर्वाचन आयोग बिहार ने पंचायत चुनाव में उतरने के लिए कुछ मानक तय किए हैं. आयोग ने यह तय कर दिया है कि किन मामलों में घिरे लोग इस बार उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं.

Also Read: Bihar Panchayat Chunav 2021: लड़ना चाहते हैं पंचायत चुनाव ? तो जान लें ये जरूरी बातें, नहीं तो नामांकन होगा रद्द

आयोग ने यह भी तय कर दिया है कि नामांकन के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी. वहीं भ्रष्टाचारियों को इस पंचायत चुनाव में किसी तरह के पद के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया है.आयोग ने बिहार पंचायती राज अधिनियम-2006 के तहत ही यह फैसला लिया है.

Posted By: Thakur Shaktilochan

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