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Bihar Panchayat Chunav 2021: लड़ना चाहते हैं बिहार पंचायत चुनाव ? तो जान लें ये जरूरी बातें, नहीं तो नामांकन होगा रद्द

Bihar Panchayat Chunav 2021: बिहार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ( Panchayat Chunav 2021) को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और किसी भी दिन तारीखों ( Panchayat Chunav Date) का ऐलान हो सकता है. अगर आपने पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) लड़ने का मन बना लिया है, तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission, Bihar) का आदेश जान लेना बहुत जरूरी है नहीं तो नामाकंन के बाद उम्मीदवारी रद्द हो सकती है.

Bihar Panchayat Chunav 2021: बिहार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav 2021) को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और किसी भी दिन तारीखों ( Panchayat Chunav Date) का ऐलान हो सकता है. अगर आपने पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) लड़ने का मन बना लिया है, तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission, Bihar) का आदेश जान लेना बहुत जरूरी है नहीं तो नामाकंन के बाद उम्मीदवारी रद्द हो सकती है.

निर्वाचन आयोग बिहार ने पंचायत चुनाव में उतरने के लिए कुछ मानक तय किए हैं. इसके मुताबिक, भ्रष्टाचार के दोषी सहित अन्य 11 मामलों से जुड़े व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. हालांकि यह साफ किया गया है कि यह भी चुनाव नामांकन लिए चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी. आयोग ने बिहार पंचायती राज अधिनियम-2006 के तहत भ्रष्टाचारियों को पंचायत में किसी तरह के पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है.

Panchayat Chunav : कौन कौन नहीं लड़ सकता पंचायत चुनाव

  • – भ्रष्टाचार के दोषी नहीं लड़ सकता पंचायत चुनाव

  • – यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो या चुनाव से जुड़े किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो नहीं लड़ सकता चुनाव

  • – विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा.

  • – 21 वर्ष से कम उम्र के होने पर भी वह प्रत्याशी नहीं बन सकता है.

  • – केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार की नौकरी में रहने वाले भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे

  • – कदाचार के मामले में अगर पदमुक्त कर दिया गया हो या केंद्र/राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से मदद प्राप्त करने वाली किसी संस्था की सेवा में हो तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा.

  • – किसी भी कोर्ट द्वारा राजनीतिक अपराध से अलग किसी अन्य अपराध के लिए छह महीने से ज्यादा कारावास की सजा वाला व्यक्ति नहीं बन सकता प्रत्याशी

  • – पंचायत में वैतनिक या लाभ के पद पर हो तो वह भी प्रत्याशी नहीं बन सकेगा.

Posted By: Utpal kant

Prabhat Khabar Digital Desk
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