Bihar IAS : संजीव हंस को बड़ा झटका, स्पेशल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज

Author Ashish jha
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संजीव हंस (File)

Bihar IAS : ईडी की विशेष कोर्ट से शुक्रवार को हंस को बड़ा झटका लगा है. स्पेशल कोर्ट ने संजीव हंस को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

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Bihar IAS : पटना. जेल में बंद आईएएस अधिकारी संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. आईएएस अधिकारी संजीव हंस की जमानत याचिका खारिज हो गई है. ईडी की विशेष कोर्ट से शुक्रवार को हंस को बड़ा झटका लगा है. स्पेशल कोर्ट ने संजीव हंस को जमानत देने से इनकार कर दिया है. बेउर जेल में बंद संजीव हंस का जेल से बाहर आने की जो उम्मीद की जा रही थी, वो तत्काल खत्म हो गयी है.

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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दिया फैसला

IAS अधिकारी संजीव हंस को ED की विशेष कोर्ट से आज नाउम्मीदगी हासिल हुई है. स्पेशल कोर्ट ने लगातार पांच दिनों तक इस मामले में तमाम दलीलों को सुनने के बाद 21 फरवरी 2025 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. ED के तरफ से आज शुक्रवार को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील ने कोर्ट के सामने दलील रखी. इसके बाद विशेष अदालत ने जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव हंस को जमानत देने से मना कर दिया.

मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हैं आरोपित

पिछले साल 18 अक्टूबर को IAS अधिकारी संजीव हंस को केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने पटना से गिरफ्तार किया था. बिहार कैडर के IAS संजीव हंस फिलहाल पटना स्थित बेउर जेल में कैद हैं. संजीव हंस पर भ्रष्ट तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित करने और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है. ईडी ने संजीव हंस के खिलाफ 20 हजार पन्नों की पहली चार्जशीट 16 दिसंबर 2024 को दाखिल की थी.

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