Bihar Election 2025: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनावों के मतदान वाले दिन सवेतन अवकाश की घोषणा की है. आयोग ने यह घोषणा शनिवार को की है. इस ऑर्डर में चुनाव आयोग ने कहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जो लोक सभा या किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में मतदान करने का हकदार है उसे मतदान वाले दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा.
वेतन में नहीं होगी कटौती
घोषणा में यह भी कहा गया है कि ऐसे सवेतन अवकाश के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं होगी. अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. इसके तहत सभी दैनिक वेतनभोगी और कैजुअल एम्पलाई भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश के हकदार हैं.
किनको मिलेगा फायदा
भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदाता (आकस्मिक और दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों सहित) जो व्यक्ति अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं या कार्यरत हैं, लेकिन मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र में वह मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें भी मतदान वाले दिन सवेतन अवकाश मिलेगा, ताकि वे अपना वोट डाल सकेंगे.
सुविधाजनक रूप से दे सकेंगे मतदान
इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इस ऑर्डर का सख्त पालन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को आवश्यक निर्देश जारी करने तथा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि सभी मतदाता स्वतंत्र और सुविधाजनक रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.
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इस दिन होगा चुनाव
बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होने हैं. वहीं मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर समेत सात राज्यों की आठ सीटों के लिए उपचुनाव 11 नवंबर को होगा. जबकि मतों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी.
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