आवेदक को जान का खतरा नहीं, इस आधार पर खारिज नहीं हो सकता आर्म्स लाइसेंस
Published by :Prabhat Khabar News Desk
Published at :02 Dec 2024 11:11 PM (IST)
विज्ञापन

हाइकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति का आर्म्स लाइसेंस ( शस्त्र की अनुज्ञप्ति) के लिए दायर आवेदन केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है कि आवेदक को जान का कोई खतरा नहीं है
विज्ञापन
हाइकोर्ट का फैसला
विधि संवाददाता, पटना
हाइकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति का आर्म्स लाइसेंस ( शस्त्र की अनुज्ञप्ति) के लिए दायर आवेदन केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है कि आवेदक को जान का कोई खतरा नहीं है . न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने रंजन कुमार मंडल की रिट याचिका को मंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया. याचिकाकर्ता के वकील रंजीत कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि रंजन एक रिटायर्ड फौजी हैं और भारतीय सेना की सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार ने उसे एक पेट्रोल पंप मुहैय्या कराया था .परबत्ता थाने के समीप हाइवे पर उक्त पेट्रोल पंप की सुरक्षा के लिए रंजन ने आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन , खगड़िया के डीएम को दिया , जिसे सिर्फ इस बात पर अस्वीकृत कर दिया गया कि पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि रंजन को जान का कोई खतरा नहीं है. डीएम के आदेश के खिलाफ रंजन ने मुंगेर के आयुक्त के समक्ष अपील की जिसे 15 नवंबर, 2019 को उक्त पुलिस रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया गया .हाइकोर्ट ने कहा कि केवल जान के खतरे को केंद्र में रखते हुए आर्म्स लाइसेंस के आवेदन को खारिज करना केंद्र सरकार की नयी शस्त्र नियमावली, 2016 के प्रावधान के खिलाफ है . उक्त नियमावली में आवेदक के पेशे अथवा व्यापार का मूल्यांकन करना भी जरूरी है जिसकी सुरक्षा के लिए शस्त्र जरूरी होती है .डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




