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महिलाओं की अवहेलना करना बड़ा अपराध : जस्टिस मृदुला मिश्रा

पटना : जस्टिस मृदुला मिश्रा ने कहा कि महिलाओं की अवहेलना करना बड़ा अपराध है. देश में 46 प्रतिशत आबादी महिलाओं की हैं. महिला अपने नैतिक बल और त्याग के कारण पुरुष से ज्यादा प्रभावशाली है. महिला जिस कार्यस्थल पर जाती है, बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से काम करती है. लेकिन, उसकी स्थिति को […]

पटना : जस्टिस मृदुला मिश्रा ने कहा कि महिलाओं की अवहेलना करना बड़ा अपराध है. देश में 46 प्रतिशत आबादी महिलाओं की हैं. महिला अपने नैतिक बल और त्याग के कारण पुरुष से ज्यादा प्रभावशाली है. महिला जिस कार्यस्थल पर जाती है, बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से काम करती है. लेकिन, उसकी स्थिति को कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता है.
यौन उत्पीड़न आत्मविश्वास को संकुचित कर देता है. कार्यस्थल पर उत्पीड़न तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक महिलाएं जागरूक और एकजुट नहीं होंगी. वे पटना विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ वीमेंस स्टडीज द्वारा मंगलवार को आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में बोल रही थीं. कार्यशाला का विषय कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेद्य, निवारण) अधिनियम 2013 था. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जस्टिस मृदुला मिश्रा और विशिष्ट अतिथि अंजना भगत मौजूद थीं. कार्यशाला दो सत्र में संपन्न हुई. पहला सत्र उद्घाटन समारोह और दूसरा सत्र टेक्निकल था.
अंजना भगत ने अधिनियम के कानूनी पक्षों के बारे में बताया. उन्होंने महिलाओं से अपील की जितना हो सके इस अधिनियम की जानकारी लें और अपने आसपास की महिलाओं को भी इसके बारे में बताएं.
वहीं दूसरे सत्र में पीपीटी के जरिये टेक्निकल जानकारी दी गयी, जिसमें इस अधिनियम को कहां और कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए आदि बातें शामिल हैं. टेकनिकल सेशन में 35 छात्र-छात्राओं को ट्रेनिंग दी गयी.

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